विनयभंग के आरोपी को 1 वर्ष का कारावास तथा 2 हजार रू.जुर्माना
न्यायालय का फैसला

चांदुर रेलवे/ दि. 24 – चांदुर रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीडिता से विनयभंग के एक मामले में 6 साल बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास और 2 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. सजायाप्ता दोषी का नाम दादाराव रामराव बावनथडे (डांगरी पुरा, चांदुर रेलवे) है. जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर 2018 को एक महिला द्बारा चांदुर रेलवे पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपी दादाराव बावनथडे के खिलाफ भादवि की धारा 354 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. पीडिता का विनय भंग करने का आरोप दादाराव पर था. शिकायत के अनुसार पुलिस ने इस मामले की जांच कर सबूत इकट्ठा किए. जांच पूरी होने पर पुलिस ने चांदुर रेलवे के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की पैरवी सुनी गई. गवाहों के जवाब, पीडिता के बयान व उपलब्ध सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी दादाराव बावनथडे को दोषी ठहराया. इसके अनुसार न्यायालय ने उसे 1 वर्ष का सादा कारावास व 2 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जुर्माना नहीं भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा.





