छात्रा से दुराचार करनेवाले को 10 साल कडी कैद
शहर के गाडगे नगर थाना क्षेत्र की पांच वर्ष पूर्व की घटना

अमरावती/दि.10- शहर के एक महाविद्यालय में 11 वीं कक्षा में शिक्षा लेनेवाली छात्रा पर हमला कर उस पर दुराचार करनेवाले आरोपी को दोषी करार देते हुए स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश वाय.ए. गोस्वामी की अदालत ने 10 साल कडी कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा व 50 हजार रुपए नुकसान भरपाई के निर्देश दिए हैं. सजा सुनाए गए आरोपी का नाम पिंपलखुटा निवासी नितेश काशीनाथ आडे (26) हैं.
जानकारी के मुताबिक जख्मी पीडिता जब यह घटना घटित हुई तब कक्षा 11 वीं में थी. आरोपी नितेश आडे यह पीडिता से हमेशा बातचीत करता था. 1 जनवरी 2020 को पीडिता गाडगे महाराज मंदिर में गई तब आरोपी ने उसका पीछा किया और अपने साथ चलने कहा. लेेकिन पीडिता ने इंकार कर दिया और वहां से जा रही थी तब बीच सडक पर नितेश आडे ने उस पर हमला कर दिया और उसे जबरदस्ती परसोडा गांव अपने मौसी के यहां लेकर गया. वहां उस पर दुष्कर्म किया और मौसी के पास ही उसे रखा. घटना की जानकारी मिलने पर गाडगे नगर पुलिस मौसी के यहां पहुंची और दोनों आरोपी व पीडिता को अपने साथ ले गई. पश्चात पीडिता की मां की शिकायत पर पुलिस ने नितेश आडे के खिलाफ धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया. इस प्रकरण की जांच पुलिस उपनिरीक्षक मनीषा सामतकर ने की. जांच के बाद काफी सबुत पाए जाने से आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई. जिला व सत्र न्यायाधीश (3), वाय.ए. गोस्वामी के न्यायालय में अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता एड. सोनाली क्षीरसागर ने कुल 11 गवाहों को परखा. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश ने आरोपी नितेश काशीनाथ आडे को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (2) (एन) तथा सहधारा 4 पोक्सो केे तहत दोषी करार देते हुए 10 साल कडी कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना अन्यथा तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पीडिता को 50 हजार रुपए नुकसान भरपाई देने के निर्देश न्यायालय ने दिए. आरोपी को दो माह के भीतर 25 हजार रूपए जमा करने और शेष 25 हजार रुपए डिस्ट्रीक लिगल एथोरीटी में जमा करने के आदेश दिए हैं. इस प्रकरण में सरकारी की तरफ से अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता एड. सोनाली क्षीरसागर ने काम संभाला. न्यायालयीन पैरवी के लिए एएसआई कनोजीया ने सहायता की.





