बालिका पर अत्याचार करनेवाले नराधम को 20 साल सश्रम कारावास

धारणी थाना क्षेत्र की तीन वर्ष पूर्व की घटना

अमरावती/दि.19 – बालिका पर अत्याचार करनेवाले नराधम को 20 साल सश्रम कारावास की सजा अचलपुर के जिला व सत्र न्यायाधीश (1) आर.बी. रेहपाडे के न्यायालय ने सुनाई है. सजा सुनाए गए आरोपी का नाम धारणी तहसील के कुटंगा ग्राम निवासी प्रदीप कासदेकर (28) हैं.
जानकारी के मुताबिक पीडिता यह 12 अगस्त 2022 को दोपहर में चक्की पर आटा पिसाने के लिए गई थी. उस समय प्रदीप ने उसे चॉकलेट खिलाने का प्रलोभन देकर अपनी दुपहिया पर बिठाया और गांव के बाहर ले जाकर उस पर अत्याचार किया. इस प्रकरण में धारणी पुलिस थाने में पोक्सों के तहत मामला दर्ज किया है. जांच अधिकारी पीएसआई रिना सदार ने मामले की जांच कर चार्जशीट न्यायालय में दायर की. सहायक सरकारी वकील एड. डी.ए. नवले ने कुल 11 गवाहों को परखा. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश (1) आर. बी. रेहपाडे ने आरोपी प्रदीप को धारा 376 के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 3 माह कडी कैद की सजा, धारा 363 के तहत 3 साल सश्रम कारावास और 500 रुपए जुर्माना अन्यथा एक माह कडी कैद, धारा 377 के तहत तीन साल सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माना अन्यथा एक माह कडी कैद की सजा सुनाई. जमादार विनोद जांबेकर पैरवी अधिकारी के रूप में थे.

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