2897 उम्मीदवारों को कोर्ट से नहीं मिली राहत
सिपाही चालक के पद पर भर्ती के इच्छुक

नागपुर/दि.06– बॉम्बे हाई कोर्ट से राज्य में सिपाही चालक पद पर भर्ती के इच्छुक 2897 उम्मीदवारों को राहत नहीं मिली. अदालत ने उनकी याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी कि हम राज्य की कार्रवाई और उसकी पुष्टि करनेवाले ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई गलती नही पाते हैं. याचिकाकर्ताओं की दलील स्वीकार करना इस तरह के आचरण को बढावा देने और विवेकपूर्ण उम्मीदवारो को दंडित करने के समान होगा. राज्य सरकार ने 30 नवंबर को 2019 को तीन पदों की भती के लिए विज्ञापन निकाला था. जिसमें से 2897 उम्मीदवारों को कई आवेदन करने से उनका आवेदन रद्द हो गया था. इन उम्मीदवारों ने इसे पहले ट्रिब्यूनल और बाद में हाई कोर्ट में चुनौती दिया था.
न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने अशोक हालसंगी और सत्यवान गोडसे समेत दो दर्जन से अधिक याचिका पर अपना फैसला सुनाया. खंडपीठ ने कहा कि 1 लाख 17 हजार उम्मीदवारों ने जिला पुलिस चालक, रेलवे पुलिस चालक और एसआरपीएफ सशस्त्र पुलिस चालक के पद के लिए आवेदन किया था. जिनमें से केवल 2897 उम्मीदवारों ने कई आवेदन किया.





