डेढ साल में 3461 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त
मनपा की कार्रवाई, 4.15 लाख रूपए जुर्माना वसूल

अमरावती/ दि. 1– सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी रहने के बावजूद शहर में भारी मात्रा में इस प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा हैं. मनपा की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री करनेवाले आस्थापना विशेष दल के माध्यम से कार्रवाई अभियान चलाया जा रहा हैं. पिछले डेढ साल की कालावधि में 3461.5 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया है. 129 आस्थापना की तरफ से 4 लाख 15 हजार रूपए का जुर्माना भी वसूल किए जाने की जानकारी मनपा प्रशासन ने दी है.
बढते प्लास्टिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण का प्रश्न दिनोंदिन गंभीर हो रहा है. इस पर उपाय के रूप में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्बारा सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लाकर कडाई से अमल करने का निर्णय लिया गया था. इसके मुताबिक मनपा की तरफ से भी शहर के सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री तथा इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष दल तैयार किया गया है. शहर के मुख्य बाजार पेठ, सब्जी मार्केट, बस डिपो तथा अन्य स्थानों पर होनेवाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मनपा के दल का ध्यान है और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है. सिंगल यूज ्रप्लास्टिक का उत्पादन, इस्तेमाल, वितरण, बिक्री और भंडार पर 2018 के प्लास्टिक पाबंदी अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की जा रही है. लेकिन फिर भी शहर के सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल अभी भी बंद नहीं हुआ है. इस कारण मनपा द्बारा अब फिर से एक बार सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती अभियान चलाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है. साथ ही नागरिकों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के लिए जन जागरण करने की आवश्यकता है.
* इस प्लास्टिक पर है पाबंदी
सिंगल यूज प्लास्टिक में सभी तरह की प्लास्टिक की थैली, नॉन ओवन पॉलीप्रॉपिलीन बैग- 60 ग्राम प्रति चौरस मीटर, प्लैट्स, कप, ग्लासेस, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पेय जल की स्ट्रॉ, ट्रे, होटल में अन्न पदार्थ पैकेजिंक के लिए इस्तेमाल किए जानेवाले प्लॉस्टिक बर्तन व कटोरी, एल्युमिनियम इत्यादी से बनाए गये डिस्पोजेबल डिश, कप, प्लैट, ग्लास, कटोरी, सजावट के लिए प्लास्टिक और थर्माकाल, प्लास्टिक की लकडी सहित बलून के लिए प्लास्टिक की लकडी आदि पर पाबंदी है. लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल व विक्रेताओं द्बारा बिक्री अभी भी बंद नहीं हुई है.





