घरकुल के लिए 5 ब्रास रेती नि:शुल्क
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधान परिषद में दी जानकारी

मुंबई/ दि. 2 – राज्य शासन द्बारा रेती के नियम राज्य में लागू किए गये हैं. इसके मुताबिक घरकूल के लिए तहसीलदार के जरिए 5 ब्रास रेती नि:शुल्क दी जानेवाली है. स्थानीय रेतीघाट से यह रेती उपलब्ध कर दी जानेवाली है, ऐसी जानकारी राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को विधान परिषद में दी.
विधायक दादाराव केचे ने वर्धा नदी के किनारे पर रेती का अवैध माल जमा कर तस्करी होती रहने का सवाल उपस्थित किया था. इसका जवाब देते हुए मंत्री बावनकुले ने कहा कि वर्धा जिले के देउरवाडा में अवैध रेती के माल की जांच की. पश्चात संबंधितों पर मामले दर्ज कर भारी मात्रा में नदी से चुराई रेती को निकालने के लिए इस्तेमाल किए जानेवाले ड्रम, पाइप, चलनी, घमेले आदि साहित्य जब्त किया गया. इस प्रकरण में संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा दोषी पटवारी व राजस्व निरीक्षक को निलंबित किया जानेवाला है. राज्य में होनेवाली रेती चोरी को रोकने के लिए एमसीआरडीओ नियम लागू कर प्रत्येक जिले में 50 क्रशर यूनिट शुरू किए जानेवाले है. इससे काला बाजारी पर रोक लगेगी तथा स्थानीय ग्राम पंचायत, नगर पंचायत व निजी निर्माण के लिए भी निश्चित भाव से रेती उपलब्ध कर देने की योजना लायी जानेवाली है, ऐसा राजस्व मंत्री ने कहा.





