संपत्ति कर पर 75% शास्ती माफी, 31 जनवरी तक लागू योजना
मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने दी फैसले की जानकारी

अमरावती/दि.23- अमरावती महानगरपालिका ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए मालमत्ता कर पर लगने वाली शास्ती (दंड) में 75 प्रतिशत तक की माफी देने की घोषणा की है. यह सुविधा उन करदाताओं को मिलेगी, जो बकाया सहित मालमत्ता कर का एकमुश्त भुगतान करेंगे. यह जानकारी महानगरपालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने दी.
आयुक्त सौम्या शर्मा ने बताया कि यह सवलत योजना 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी. नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय रहते अपने कर का भुगतान करें. करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महानगरपालिका ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर भुगतान की व्यवस्था की है. ऑनलाइन भुगतान करने पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी. इसके लिए पेटीएम, जी-पे, भीम एप व फोन-पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है. आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने कहा, शहर का विकास नागरिकों के सहयोग से ही संभव है. नागरिक समय पर मालमत्ता कर भरकर महानगरपालिका को सहयोग दें.