स्मशानभूमि का 8 वर्ष पहले का रेप कांड
दोनों आरोपियों को 10 वर्ष की जेल

* 30 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश
* सरकारी सहायक वकील सोनाली क्षीरसागर द्वारा मजबूत पैरवी
अमरावती/दि.31 – जिला व सत्र न्यायाधीश क्र. 3 यशवंत आनंद गोस्वामी ने आज हिंदू स्मशान भूमि परिसर में 8 वर्ष पहले हुए सामूहिक रेप प्रकरण के आरोपी खंडू जाधव तथा राहुल जाधव को कसूरवार पाकर 10-10 वर्ष की जेल और 6-6 हजार रुपए जुर्माना तथा 30 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश का फैसला सुनाया. इस प्रकरण में कोर्ट में 13 साक्षीदार प्रस्तुत किए गए. अदालत ने आरोपियों को भादंवि की धारा 376 डी और 354 व 323 के तहत दोषी करार देकर सजा सुनाई. प्रकरण में सहायक सरकारी वकील सोनाली सुबोध क्षीरसागर ने पैरवी की.
इस्तगासे के अनुसार घटना 29 जनवरी 2017 की है. 50 वर्षीया पीडिता गेहूं पिसाई के लिए चक्की पर रखकर अंबादेवी की तरफ भीक्षा के लिए जा रही थी, उस समय परिसर का रहनेवाला आरोपी राहुल राजेश जाधव (30) मोटरसाइकिल लेकर आया और कहां जा रही है, ऐसा पूछा. छोड देता हूं कहकर जाधव ने पीडिता को वाहन पर बैठा लिया. कुछ अंतर पर आरोपी खंडू किसन जाधव (43) भी वाहन पर बैठा. आरोपियों ने हिंदू स्मशान घाट परिसर में ले जाकर बारी-बारी से रेप किया.
पीडिता चीखती-चिल्लाती रह गई. छोड देने की बार-बार पुकार करने लगी. आरोपी खंडू जाधव ने उसे पीटा. दोनों आरोपियों द्वारा अत्याचार और पिटाई किए जाने से वह बेहोश हो गई. रात 9 बजे उसने होश आते ही अकेले ही अंबादेवी परिसर में पहुंची और रातभर वहां रही. दूसरे दिन उसका पति वहां आया, तो पीडिता ने घटना के बारे में बताया. पति ने सिटी कोतवाली जाकर 30 जनवरी 2017 को आरोपियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया. जांच पश्चात आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया. अदालत में सरकारी पक्ष ने 13 गवाह पेश किए गए.
न्यायाधीश यशवंत गोस्वामी ने आरोपियों को दफा 376 ड में दोषी पाकर 10 साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना, दफा 354 में 3 वर्ष की जेल और हजार रुपए जुर्माना तथा दफा 323 अंतर्गत 3 माह की सख्त कैद की सजा सुनाई. आरोपियों को 15-15 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश कोर्ट ने दिए है. यह 30 हजार पीडिता को दिए जाएंगे. सहायक सरकारी वकील सोनाली क्षीरसागर को कोर्ट पैरवी विनोद कनोजिया और अन्य ने सहायता की.





