देशमुख की जमानत पर फैसला 9 मार्च को

अर्जी पर बहस पूरी

मुंबई/दि.26 – राज्य के पूर्व गृहमंत्री और राकांपा नेता अनिल देशमुख द्बारा मनी लॉनड्रिंग मामले में मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में नियमित जमानत के लिए दाखिल अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो सकती हैं और अदालत 9 मार्च को फैसला सुनाएगी. ईडी ने देशमुख की जमानत का विरोध किया है. याद रहे कि ईडी ने 29 दिसंबर, 2021 को देशमुख के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया. चार्जशीट करीब 7 हजार पेज लंबी है और मामले में यह दूसरी है. चार्जशीट के मुताबिक, देशमुख मामले में मुख्य आरोपी हैं.

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