ज्यादा किराया लेने पर लाईसेन्स होगा रद्द
ट्रैवल्स व निजी बस संचालकों को जारी की गई चेतावनी

आरटीओ द्वारा हेल्पलाईन नंबर व वेबसाईट जारी
अमरावती-/दि.14 पर्व एवं त्यौहारों को देखते हुए निजी लक्जरी बसों व ट्रैवल्स संचालकों द्वारा अपनी बसों के किराये में अनाप-शनाप वृध्दि कर दी जाती है. जिसकी वजह से लोगों को बेवजह ही आर्थिक खामियाजा भुगतना पडता है. लेकिन अब सरकारी निर्णयानुसार निजी लक्जरी व ट्रैवल्स बसों के संचालकों को नियमानुसार किराया शुल्क ही वसूलना होगा. अन्यथा उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ ही उनके वाहन लाईसेन्स को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. इस आशय का पत्र आरटीओ कार्यालय से सभी ट्रैवल्स व लक्जरी बसों के संचालकों के नाम जारी किया गया है. साथ ही यात्रियोें की सुविधा व सहायता के लिए हेल्पलाईन नंबर के साथ-साथ वेबसाईट आयडी भी जारी की गई है.
उल्लेखनीय है कि, विगत कुछ दिनों से दशहरा व दीपावली जैसे पर्वों को ध्यान में रखते हुए निजी ट्रैवल्स बसों के संचालकों द्वारा दो से तीनगुना अधिक किराया वसूले जाने की शिकायतें सामने आ रही है. जबकि आरटीओ द्वारा राज्य परिवहन मंडल की ओर से लिये जानेवाले किराये की तुलना में निजी यात्री बसों के लिए अधिकतम डेढगुना किराया तय किया गया है. इस बारे में राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2018 को एक निर्णय जारी किया था. इसके साथ ही दीपावली जैसे अवसर पर यात्रियोें की आर्थिक लूट न हो पाये, इस हेतु आरटीओ ने ट्रैवल्स व निजी लक्जरी बसों के यात्री किराये की दरसूची घोषित की है. जिसके मुताबिक ही ट्रैवल्स संचालकों द्वारा अपने यात्रियों से किराया वसूल करना अपेक्षित है. साथ ही ट्रैवल्स संचालकों द्वारा अपने कार्यालय के दर्शनी हिस्से में यात्रा शुल्क की दरों का फलक लगाना भी अनिवार्य किया गया है और अगर इसके बावजूद किसी ट्रैवल्स संचालक द्वारा इससे अधिक यात्री किराया वसूला जाता है, तो यात्रियों द्वारा इसकी शिकायत आरटीओ से की जा सकती है. इसके लिए आरटीओ ने एक हेल्पलाईन नंबर जारी किया है. इसके अलावा ऐसी शिकायतेें आरटीओ की वेबसाईट पर भी दर्ज करायी जा सकती है. इस आशय की जानकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आर. टी. गिते द्वारा दी गई है.
अमरावती-पुणे के लिए 3,086 किराया तय
आरटीओ द्वारा जारी की गई दरसूची के मुताबिक अमरावती से पुणे व पुणे से अमरावती के लिए स्लीपर वातानुकूलित बस हेतु अधिकतम किराया 3,086 रूपये तय किया गया है. वहीं यह किराया नॉन एसी बस के लिए अधिकतम 1,658 रूपये रहेगा. इसके साथ ही आरटीओ द्वारा अलग-अलग गंतव्यों के लिए नॉन एसी व एसी स्लीपर बसों के किराये की दरसूची घोषित की गई है. जिसके मुताबिक अमरावती से नागपुर के लिए 455 रूपये से 845 रूपये, मुंबई के लिए 1,986 रूपये से 3,695 रूपये, नासिक के लिए 1,496 रूपये से 2,784 रूपये, सूरत के लिए 1,788 रूपये से 3,327 रूपये तथा सोलापुर के लिए 1,573 रूपये से लेकर 2,927 रूपये का किराया तय किया गया है.
यहां दर्ज कराये शिकायत
यदि किसी भी लक्जरी बस व ट्रैवल्स संचालक द्वारा तय दर सूची से अधिक किराया वसूल किया जाता है, तो इसकी शिकायत आरटीओडॉट27एमएचऽजीओवीडॉटइन इस वेबसाईट पर या हेल्पलाईन क्रमांक 022-62426666 पर दर्ज करायी जा सकती है.





