मोबाइल टॉयलेट संबंध में तय की गई नीति को मंजूरी
मनपा आयुक्त डॉ.आष्टीकर ने दिए थे निर्देश

अमरावती / दि.४-स्वच्छता विभाग में चल रहे मोबाइल शौचालयों को मनपा के माध्यम से शासकीय, राजनीतिक एवं धार्मिक कार्यों के अवसर पर रोजाना २५०० रुपए अनामत रकम व १ हजार रुपए प्रतिदिवस के मुताबिक किराया लेकर उपलब्ध कराया जाता है. चूंकि मोबाइल शौचालयों की मांग है, इसलिए मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर के निर्देश के अनुसार वाहनों के रखरखाव और मरम्मत के साथ-साथ नियोजित किराया लगाने और जमा राशि के लिए एक नीति तैयार की गई. स्वच्छता विभाग में संचालित वाहन मोबाइल टॉयलेट अमरावती ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग ५० किलोमीटर के दायरे में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराए जाएंगे. स्वच्छता विभाग के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद मोबाइल शौचालयों के परिवहन के लिए मानव संसाधन आदि व्यवस्था मांग करने वालों को ही करनी होगी और यदि शौचालय का सीवेज टैंक भर गया है तो उसे खाली करके पुन: उपयोग में लाना हो तो सीवेज ट्रैक्टर के लिए रु.५ हजार प्रति किराया और रु.१५ प्रति किमी के मुताबिक मांग करने वालों को ही करना पडे़गा.अमरावती महानगरपालिका स्वच्छता विभाग अंतर्गत मोबाइल टॉयलेट मनपा क्षेत्र के बाहर उपलब्ध कराना है तो प्रतिदिन २५०० रुपए किराया और १० हजार रुपए जमा राशि निर्धारित शुल्क रहेगी.
स्वच्छता विभाग द्वारा मोबाईल शौचालय उपलब्ध कराने के बाद शौचालय की पूरी जिम्मेदारी मांग करने वाले की रहेगी तथा किसी भी प्रकार की क्षति या चोरी होने की स्थिति में संबंधित जिम्मेदार रहेगा. होनेवाले नुकसान का मुआवजा तय करने का अधिकार अमरावती मनपा प्राधिकरण का होगा. किसी भी नुकसान की भरपाई जमा राशि से की जाएगी. इस पर मांग करने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी. स्वच्छता विभाग के अंतर्गत मोबाइल टॉयलेट भेजे जाने के दिन से अमरावती महानगरपालिका में पहुंचाने के दिन तक का किराया मांग करने वाली संस्था/ व्यक्ति को देना होगा और अनुरोध किए गए दिन के अतिरिक्त विलंब होने पर जमा राशि से यह निर्धारित रकम काट ली जायेगी. मोबाइल टॉयलेट को उसी स्थिति में साफ करना और वापस करना अनिवार्य है जिसमें इसकी आपूर्ति की गई थी.