अब आधार के बिना नहीं मिलेगी रेत
रेती चोरी रोकने सरकार का नया निर्णय

* राज्य में नई रेत नीति लागू
नवी मुंबई/दि.25 – महाराष्ट्र सरकार ने अपनी बहुप्रतिक्षित रेत नीति घोषित कर दी है. जिसके चलते अब ग्राहकों को रेती की खरीदी हेतु महाखनिज एप अथवा सेतु केेंंद्र में पंजीयन करने के साथ ही संबंधित डेपो धारक के पास अपना आधार क्रमांक देना होगा. अन्यथा इसके बिना उन्हें रेत नहीं मिलेगी. इसके साथ ही एक समय पर एक परिवार को अधिकतम 50 मैट्रीक टन रेती ही मिलेगी. जिसे 15 दिन के भीतर रेत डिपो से उठाकर ले जाना संबंधित ग्राहक के लिए अनिवार्य रहेगा और ऐसा नहीं होने पर समयवृद्धि मिलने हेतु संबंधित तहसीलदार से अनुमति लेनी होगी.
उल्लेखनीय है कि, राज्य में रेती की तस्करी को रोकने हेतु सरकार द्बारा विगत लंबे समय से ठोस उपाय करने पर विचार किया जा रहा था. जिसके तहत राज्य सरकार ने राज्य के लिए नई रेत नीति तय की है. इस नीति के लागू हो जाने पर डिपो से रेती ले जाने हेतु जिलाधिकारी द्बारा परिवहन विभाग की सलाह पर वाहन प्रकार निहाय प्रति किलो मीटर रेत ढुलाई की दर निश्चित करते हुए उसकी जानकारी अपनी वेबसाइट सहित महाखनिज पोर्टल पर नागरिकों हेतु उपलब्ध करानी होगी. साथ ही इन दरों पर रेत ढुलाई करने वाले ट्रान्सपोर्टर की जानकारी प्रकाशित करनी होगी. इसके अलावा डेपो धारक द्बारा रेती का वजन करते हुए मैट्रीक टन के प्रमाण में ही रेती की विक्री करनी होगी और डिपो में लगा वजह काटा महाखनिज प्रणाली के साथ ऑनलाइन जुडा रहना आवश्यक किया गया है. इसके साथ ही नदी अथवा खाडी पात्र से रेत डिपो तक रेती की ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली व अधिकतम 6 पहिए वाले टिप्पर वाहनों को पीला रंग देना भी अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा कोई भी अन्य वाहन नदी अथवा खाडी पात्र तक रेती उत्खनन के लिए नहीं जा सकेंगा.
रेत उत्खनन का काम सुबह 6 से शाम 6 बजे के दौरान ही करने की अनुमति जारी की गई है. इस कालावधि के अलावा किए जाने वाले उत्खनन को अवैध मानकर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही नदी पात्र में तीन मीटर की गहराई तक ही रेत उत्खनन करने की अनुमति दी गई है. ताकि आसपास के क्षेत्रों मेें कुओं का जलस्तर ना घटे. इसके अलावा रेती डिपो से ग्राहकों के स्थानों तक रेत ढुलाई अधिकतम 6 टायर वाले टिप्पर वाहनों से किए जाने की अनुमति दी गई है और इन वाहनों में जीपीएस सिस्टिम लगाना अनिवार्य किया गया है. साथ ही साथ रेत डिपो के आसपास तथा रेत डिपो की ओर जाने वाले रास्तों पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों को चालू रखना अनिवार्य किया गया है और नदी पात्र से रेत उत्खनन हेतु ग्रामसभा की अनुमति को जरुरी किया गया.