मृत व्यक्ति का कर्ज खाता वारिस के नाम अपलोड
प्रोत्साहन अनुमान मिलने के लिए सुविधा

अमरावती/दि.16 – नियमित फसल कर्ज अदा करनेवाले किसान खातेदारों को 50 हजार रुपए का प्रोत्साहन अनुमान दिया जा रहा है. पात्र लाभार्थी का यदि देहांत हुआ रहा तो भी उस खाते को लाभ मिलने के लिए मृतक का कर्ज खाता अब वारिस के खाते में अपलोड होनेवाला है. इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया 17 सितंबर के भीतर करने का आवाहन सहकार विभाग ने किया है.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना के तहत नियमित खातेदारों को प्रोत्साहन अनुदान दिया जा रहा है. इसमें जिन खातेदारों को वीके नंबर प्राप्त है लेकिन आधार लिंक करने की प्रक्रिया शेष है, ऐसे किसानों को महाआईटी विभाग द्वारा 18 सितंबर तक सुविधा दे गई है. प्रोत्साहन लाभ के लिए पात्र साबित मृतक किसान की जानकारी योजना के संगणकीय प्रणाली से निकालने के लिए सुविधा संबंधि बैंको में 17 सितंबर तक उपलब्ध रहने की जानकारी जिला उपनिबंधक कार्यालय ने दी. मृत सभासदो की सूची संबंधित बैंको को दी गई है. मृत किसानों के वारिसों द्वारा वैसा पंजीयन करने के लिए आवश्यक कागजपत्र बैंको को देने के बाद संबंधित कर्ज खाते वारिस के नाम अपलोड होगे, ऐसा सहकार विभाग ने कहा.
वारिस का नाम दर्ज करने की सुविधा 26 तक
बैंको में वारिस का नाम दर्ज करने की सुविधा 18 से 28 सितंबर तक रहनेवाली है. इस कालावधि में मृत किसानों के वारिस द्वारा अपना नाम दर्ज किया तो इस योजना के लाभ से कोई वंचित नहीं रहेगा. इस कारण तय कालावधि में नाम दर्ज करने का आवाहन जिला उपनिबंधक शंकर कुंभार ने किया है.