राजेश वानखडे व प्रकाश भारसाकले को निर्वाचन मामले में समन्स
हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में मांगा जवाब

नागपुर/दि.3 – मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में विधानसभा चुनाव में निर्वाचन को चुनौती देनेवाले एक मामले की सुनवाई करते हुए गत रोज विधायक राजेश वानखडे व विधायक प्रकाश भारसाकले के नाम समन्स जारी कर उन्हें अगले तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई न्या. अनिल पानसरे की खंडपीठ के समक्ष हुई.
बता दें कि, पूर्व मंत्री यशोमति ठाकुर (कांग्रेस) ने भाजपा विधायक वानखडे तथा महेश गणगणे (कांग्रेस) ने भाजपा विधायक प्रकाश भारसाकले के खिलाफ निर्वाचन याचिका दायर की है. राजेश वानखडे ने अमरावती जिले के तिवसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रकाश भारसाकले ने अकोला जिले के अकोट निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी. जिनके निर्वाचन को अवैध ठहराते हुए रद्द किए जाने की मांग याचिकाकर्ताओं द्वारा हाईकोर्ट से की गई है. साथ ही याचिका में आरोप लगाया गया है कि, निर्वाचन आयोजन आयोग ने ईवीएम के जरिए चुनाव लेने से पहले विविध कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया था. साथ ही ईवीएम के जरिए चुनाव लेने हेतु तय किए गए कई मानकों का पालन नहीं किया गया. चुनाव पश्चात पराजित प्रत्याशियों द्वारा मांग किए जाने के बावजूद सीसीटीवी के फूटेज व फॉर्म नं. 27 नहीं दिए गए. मतगणना पश्चात 5 ईवीएम की वीवीपैट में दर्ज वोटों की दुबारा गिनती करने का प्रावधान है. जिसके लिए निर्धारित शुल्क भरने के बावजूद भी वीवीपैट की दुबारा गिनती नहीं की गई. इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं द्वारा अन्य विविध आरोप भी अपने याचिका में लगाए गए. याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. आकाश मून द्वारा पैरवी की जा रही है. वहीं अब विधायक राजेश वानखडे व विधायक प्रकाश भारसाकले की ओर से इस मामले में क्या जवाब पेश किया जाता है, इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई है.