आरक्षित भूखंड पर प्लॉटींग करनेवाले चार बिल्डरों पर अपराध दर्ज

100-100 रुपए के स्टैम्प पेपरों पर भूखंड विक्री के मामले में

* मनपा के रामपुरी कैम्प जोन पर मामले को दबाने के प्रयास का आरोप
* सहायक अभियंता की टालमटोल का भी हुआ पर्दाफाश
* गाडगे नगर थाने में दर्ज हुई शिकायत, आर्थिक अपराध शाखा कर रही जांच
अमरावती /दि.12- स्थानीय मौजे नवसारी स्थित आरक्षित भूखंड पर अवैध तरीके से प्लॉटींग करते हुए सरकार मिल्कियत वाले प्लाटों की 100-100 रुपए के स्टैम्प पेपर के जरिए अवैध तरीके से विक्री किए जाने के मामले में आखिरकार चार बिल्डरों व लैंड डेवलपरों के खिलाफ गाडगे नगर पुलिस थाने में अपराधिक मामला दर्ज किया गया है. वहीं अब इस मामले को लेकर मनपा के रामपुरी कैम्प जोन कार्यालय पर मामले को दबाने हेतु शिकायत दर्ज कराने में जानबुझकर टालमटोल व लेटलतिफी किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है. इस बीच मनपा के रामपुरी कैम्प जोन के सहायक अभियंता जयंत कालमेघ द्वारा गाडगे नगर पुलिस थाने में दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने अवेद खान शब्बीर खान, जमील अहमद अब्दुल लतिफ, सैयद जब्बर सैयद रसूल व स्काय डेवलपर्स के शेख कासीफ शेख रोशन के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 52, 53 व 54 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है. जिसके चलते शहर के बिल्डरों व लैंड डेवलपरों में जबरदस्त हडकंप व्याप्त है.
बता दें कि, नवसारी परिसर में सर्वे क्रमांक 61/2, 61/3 में आरक्षित 3.44 आर हेक्टर जगह पर कुछ बिल्डर्स व डेवलपर ने अनाधिकृत तरीके से ले-आऊट तैयार कर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर प्लॉट की बिक्री किए जाने की शिकायत शफीक राजा ने ईओडब्ल्यू सहित मनपा आयुक्त के पास की थी. पुलिस आयुक्तालय की ईओडब्ल्यू इस मामले में अभी तक जांच कर रही है. वहीं अब परंतु मनपा के लोकनिर्माण विभाग के सहायक अभियंता जयंत ने इस संबंध में गाडगे नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. इसके अनुसार गाडगे नगर पुलिस ने चार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. आरोपियों में अवेद खान शब्बीर खान, जमील अहमद अब्दुल लतीफ, सैयद जब्बार सैयद रसूल व स्काय डेवलपर्स के शेख कासिफ शेख रोशन (सभी अमरावती निवासी) का समावेश है.
* आरक्षित जमीन को हडपकर की गई भूखंडो की विक्री
मनपा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार संबंधित जमीन मालिकों ने मौजा नवसारी के सर्वे नं. 61/2 व 61/3 में 3.44 हेक्टर आर जमीन के लिए प्रस्तावित अभिन्यास की मंजूरी के लिए ऑनलाइन बीपीएमएस प्रणाली द्वारा 4 अगस्त 2024 को प्रकरण दाखिल किया था. हालांकि यह जगह आरक्षित होने के कारण इसे रिअसाइन कर दिया गया. इसके चलते आरोपियों द्वारा मौजा नवसारी अमरावती के सर्वे नं. 61/2 व 61/3 में किया गया अनधिकृत निर्माण अवैध होने की बात सहायक अभियंता कालमेघ ने अपनी शिकायत में कही है.
* वर्ष 2023 में ही दर्ज हुई थी पहली शिकायत
इसके साथ ही पुंडलिक बाबा नगर के आदित्य वैद्य ने इस संबंध में 25 सितंबर 2023 को मनपा के पास शिकायत दर्ज करवाई थी. 25 जुलाई 2024 को मोमिन खान ने इस संबंध में आवेदन किया था. इसके बाद 21 फरवरी 2025 को शफीक राजा ने पालकमंत्री से शिकायत की थी. इस शिकायत की जिलाधिकारी, राजस्व, एडीटीपी सहित पुलिस द्वारा भी जांच शुरु की गई जो अभी तक जारी है. भूखंड बिक्री, अनधिकृत निर्माण किया गया है. एफआईआर के अनुसार चारों आरोपियों ने शासन व मनपा प्रशासन की अनुमति नहीं लेते हुए नागरिकों को 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर मौजा नवसारी के सर्वे क्रमांक 49/1, 61/2 व 61/3 में प्लॉट बेच दिए है. साथ ही इन प्लॉट का संबंधितों को कब्जा देकर सरकारी राजस्व का नुकसान किए जाने की शिकायत मनपा से की गई थी. लेकिन इसके बावजूद भी अब तक मनपा द्वारा इस विषय को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया था. वहीं अब इस मामले को लेकर जबरदस्त होहल्ला होने के बाद मनपा की ओर से गाडगे नगर पुलिस थाने में पहली बार शिकायत दर्ज कराई गई है.
* वह जगह नई डीपी में पब्लिक हाऊसिंग के लिए
नवसारी परिसर स्थित उक्त जमीन को 10 वर्ष संपादित नहीं किए जाने के चलते उस जमीन पर रहनेवाला आरक्षण खत्म हो गया, ऐसा संबंधित भूधारकों का कहना है. परंतु हकिकत यह है कि, नए संशोधित प्रारुप योजना में उस जगह पर 64 क्रमांक के आरक्षण के तौर पर उस जगह को पब्लिक हाऊसिंग के लिए प्रस्तावित रखा गया है. ऐसा रहने के बावजूद विगत करीब दो वर्ष से बार-बार शिकायते मिलने पर भी मनपा द्वारा इस जगह की विक्री और यहां पर अवैध तरीके से होनेवाले निर्माण के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाया गया. जिसके चलते अब मनपा सहित रामपुरी कैम्प जोन कार्यालय के अधिकारियों को लेकर सवालिया निशान उठाए जा रहे है. साथ ही आरोप लगाया जा रहा है कि, मनपा के रामपुरी कैम्प जोन कार्यालय द्वारा इस घोटाले को दबाने का पूरा प्रयास किया गया है.
* अभियंता कालमेघ का ‘नो रिप्लाय’
इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी हासिल करने हेतु मनपा के सहायक अभियंता जयंत कालमेघ से बार-बार संपर्क करने के बावजूद उन्होंने कभी कोई प्रतिसाद नहीं दिया. वहीं अब करीब 5 माह के अंतराल पश्चात सहायक अभियंता कालमेघ ने गाडगे नगर पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई.
* 10 दिसंबर 2024 को एडीटीपी ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. परंतु इसके बाद प्रतिवादी पक्ष द्वारा मनपा के समक्ष कुछ नए दस्तावेज पेश किए गए. जिस पर हुई सुनवाई के बाद प्रतिवादियों के दावे को खारिज कर दिया गया और इसी सुनवाई की वजह से एफआईआर दर्ज करने में थोडा विलंब हुआ. परंतु इस दौरान मनपा अपनी ओर से तमाम आवश्यक कदम उठा रही है.
– आशीष अवसरे
उपअभियंता, रामपुरी कैम्प जोन
अमरावती मनपा.                                                                                                                                                                * इस तरह से 7/12 का प्रयोग कर अनधिकृत भूखंडों की विक्री की गई थी और उन भूखंडो पर अनधिकृत निर्माण किए गए.

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