मतदान के एक दिन पूर्व अप्रमाणित विज्ञापनों पर पाबंदी
केंद्रीय चुनाव आयोग का निर्णय

नई दिल्ली/दि.२१ – हाल ही में बिहार विधानसभा में तीन चरणों में संपन्न होने वाले विधानसभा व एक लोकसभा के उपचुनाव में मतदान के एक दिन पहले अप्रमाणित विज्ञापन प्रकाशित करने पर पाबंदी होगी. यह निर्णय चुनाव आयोग द्वारा लिया गया है. स्क्रिनिंग समिति द्वारा प्रमाणित किए गए विज्ञापन प्रकाशित करने की अनुमति इसमेें रहेगी ऐसा चुनाव आयोग ने मंगलवार को स्पष्ट किया. बिहार में अंतिम चरण का मतदान ७ नवंबर को होगा तब भी यही निकष विज्ञापनों के संदर्भ में लागू रहेगा. चुनाव आयोग ने संविधान की कलम ३२४ के अनुसार अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर मतदान के एक दिन पहले अप्रमाणित विज्ञापनों पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है.
बता दें कि २०१५ के विधानसभा चुनाव के समय भी यह निर्णय चुनाव आयोग द्वारा लिया गया था. इस बार भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा जिसमें कहा गया है कि अप्रमाणित दिशाभूल करने वाले विज्ञापनों पर एक दिन पहले ही रोक लगा दी जाए. ऐसा केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को स्पष्ट किया गया.





