विनयभंग प्रकरण में आरोपी को सजा

अकोला /दि.16– 10 साल की बालिका का विनयभंग करने के प्रकरण में प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश शिवाजी कचरे ने 14 मई को अमजा प्लॉट निवासी आरोपी कलीम शहा कासम शहा को दोषी करार देते हुए पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
जानकारी के मुताबिक इस प्रकरण में पीडिता की मां ने शिकायत दर्ज की थी. मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक संगीता रंधे ने की. इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील शाम खोटरे ने सफल युक्तिवाद किया. कुल 7 गवाहों को परखा गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कडी कैद की सजा सुनाई.