जिले में 31 मई तक ड्रोन इस्तेमाल पर पाबंदी
आदेश का पालन न होने पर होगी कार्रवाई

अमरावती /दि.19– पहलगाम हमले की पृष्ठभूमि पर सुरक्षा की दृष्टि से जिले में ड्रोन और उस तरह के सभी हवाी साधन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है. यह पाबंदी जिले में 31 मई तक लागू रहेंगी.
भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठना जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानो पर की गई कार्रवाई के बाद अमरावती ग्रामीण पुलिस ने सतर्कता की चेतावनी दी है. 10 मई को भारत शस्त्र संधी की घोषणा की और ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कर दिया. लेकिन आतंकवादी संगठना द्वारा उनके भारत में रहे गुप्त समर्थक और स्लीपर सेल्स सक्रिय कर बदला लेने के लिए हमला किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. इसके लिए ड्रोन रिमोट नियंत्रित मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट, पैरा मोटर, पैरा ग्लायडर, हॉट एअर बलून जेसे साधनो का इस्तेमाल किए जाने की संभावना पुलिस ने व्यक्त की है. इस पृष्ठभूमि पर अमरावती ग्रामीण क्षेत्र में कानून व सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाययोजना की गई है. इसके मुताबिक 31 मई तक अमरावती ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल पर ड्रोन, रिमोट नियंत्रित मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट, पैरा मोटर, पैरा ग्लायडर. हैंग ग्लायडर, हॉट एअर बलून जैसे साधन पास में रखने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई है. इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति पर कार्रवाई करने चेतावनी प्रभारी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने दी है.