आचार संहिता से पहले अत्यावश्यक काम निपटाओं
मनपा आयुक्त ने विभाग प्रमुखों की बैठक में दिया निर्देश

अमरावती /दि.20- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग सहित राज्य सरकार को आगामी चार माह के भीतर स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव करवाने का निर्देश दिया है. परंतु मनपा के चुनाव में प्रभाग रचना कितने सदस्यीय रहेगी और जिला परिषद में कितनी सीटों के लिए चुनाव होंगे यह फिलहाल अनिश्चित है. जिसके चलते मनपा की प्रभाग रचना एवं जिला परिषद की सदस्य संख्या को लेकर संभ्रमवाला माहौल है. वहीं दूसरी और गत रोज मनपा में हुई विभाग प्रमुखों की बैठक में मनपा आयुक्त ने संभावित चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने से पहले सभी अति महत्वपूर्ण कामों को तुरंत पूरा करने का निर्देश विभाग प्रमुखों को दिया है.
बता दें कि, इससे पहले मनपा का चुनाव वर्ष 2017 में हुआ था और उस समय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त हो गया था. परंतु उस समय कोविड महामारी व लॉकडाऊन वाला दौर जारी रहने तथा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाने के चलते अमरावती मनपा सहित राज्य के सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव अधर में लटक गए थे और सभी स्थानीय निकायों में ही तब से ही प्रशासक राज चल रहा है. जिसका सीधा असर आम जनता के हितों से जुडे कामकाज पर पडता दिखाई दे रहा है. ऐसे में इसे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग के चार माह के भीतर चुनाव करवाने का निर्देश दिया है और चार सप्ताह के भीतर चुनावी अधिसूचना जारी करने कहा है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए गत रोज मनपा में आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्रे द्वारा अपने सभी विभाग प्रमुखों की बैठक बुलाई गई. जिन्हें साफ तौर पर कहा गया कि, अब किसी भी वक्त चुनावी अधिसूचना जारी होकर आचार संहिता लागू हो सकती है. अत: आचार संहिता लागू होने से पहले सभी महत्वपूर्ण कामों को जल्द से जल्द निपटा लिया जाए.