राज्य की नई गृह निर्माण नीति घोषित, 70 हजार करोड का होगा निवेश
कैबिनेट बैठक में हुआ महत्वपूर्ण फैसला, आज बडे निर्णय लिए गए

मुंबई/दि.20 – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता के तहत आज मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने नई गृह निर्माण नीति की घोषणा की है. जिसके तहत ‘मेरा घर, मेरा अधिकार’ ब्रिदवाक्य रखा गया है और करीब 70 हजार करोड रुपयों का निवेश गृह निर्माण विभाग के जरिए किया जाएगा. साथ ही झोपडपट्टी पुनर्वसन से पुनर्विकास तक सर्वांगिण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में जलसंपदा विभाग के चार तथा विधि व न्याय विभाग, नगर विकास विभाग एवं उर्जा, उद्योग, कामगार व खनिकर्म विभाग के एक-एक ऐसे कुल 8 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक के तहत वाशिम जिले के कारंजा में दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापित करने का निर्णय लिया गया. जिसके लिए कुल 28 पदों की निर्मिती व 1.76 करोड के खर्च को मंजूरी दी गई. साथ ही बायोमिथेशन तंत्रज्ञान का प्रयोग कर कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रकल्प स्थापित करने हेतु महानगर गैस लिमीटेड को बृहन्मुंबई मनपा की अख्तियार वाले देवनार में सहुलियत की दर पर किराए पट्टे भूखंड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया. वहीं उद्योग विभाग अंतर्गत नीति कालावधि खत्म हो चुके नीति अंतर्गत विभाग के पास प्रलंबित रहनेवाले प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसके अलावा धुले जिला अंतर्गत सिंदखेडा तहसील स्थित सुलवाडे-जामफल-कनोली उपसा सिंचन प्रकल्प के 5329.46 करोड रुपयों के संशोधित खर्च को मान्यता दी गई. इस प्रकल्प के जरिए क्षेत्र के 52720 हेक्टेअर क्षेत्रफल में सिंचाई क्षमता निर्माण होगी. इसके साथ ही सिंधुदुर्ग जिला अंतर्गत वैभववाडी तहसील के मौजे हेत स्थित अरुणा मध्यम प्रकल्प हेतु 2025.64 करोड रुपयों के संशोधित खर्च को मान्यता दी गई है. जिससे 5310 हेक्टेअर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्माण होगी. वहीं रायगड जिले की कर्जत तहसील अंतर्गत पोशीर प्रकल्प हेतु 6394.13 करोड रुपयों तथा शिलार प्रकल्प हेतु 4869.72 करोड रुपयों के खर्च को प्रशासकीय मान्यता दी गई है.