36 साल बाद आर्म एक्ट के आरोप से बरी

एड. के. एस. पडोले की सफल पैरवी

अमरावती /दि.3-गाडगे नगर थाना क्षेत्र में घटित आर्म्स एक्ट व विस्फोटक कानून के तहत दर्ज प्रकरण के आरोपी महेश उर्फ छोटू भोजराज तायडे व स्व. रामू जामसिंग ठाकुर को जिला व सत्र न्यायाधीश (5) सचिन पाटिल की अदालत ने सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया. आरोपियों की तरफ से एड. के. एस. पडोले ने सफल पैरवी की. अदालत ने यह फैसला 36 वर्ष पुराने मामले में सुनाया.
जानकारी के मुताबिक 12 जनवरी 1989 को तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक ए. आर. कुरैशी और उनके सहयोगी ने गाडगे नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले राजेंद्र पवार के घर की तलाशी में 12 पिस्तल बुलेट, टनेल लिकर, सफेद पाउडर, जिलेटीन, सल्फाईड, पोटेशियम क्लोराईड, हाथ बम जैसी विस्फोटक सामग्री के 10 से 12 बोरे जब्त किये थे. उस समय इस मकान को शंकर पवार रामू जामसिंग ठाकुर और महेश तायडे ने किराये से लिया रहने की जानकारी पुलिस को मिली थी. जांच में पता चला था कि, यह विस्फोटक नमूना निवासी शेख जब्बार के घर को उडाने के लिए आरोपियों ने जमा किया था. पुलिस जांच में यह भी पता चला था कि, आरोपी और शेख जब्बार के बीच वर्चस्व की लडाई थी और दोनों गुट एक-दूसरे के क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम करते थे. आरोपियों को जमानत मिलने के बाद सभी फरार हो गये थे. उनमें से कुछ आरोपियों की मृत्यु हो जाने के कारण मामला न्यायालय में लंबित था. इस मामले में अब जिला व सत्र न्यायालय (5) ने आरोपी महेश उर्फ छोटू भोजराज तायडे को 2 जून को बरी कर दिया.

Back to top button