हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ही लगाया 25 हजार का दंड
चंद्रपुर जाति वैधता जांच समिति के फैसले पर लगाई मुहर

नागपुर/दि.4 – अनुसूचित जनजाति से वास्ता रखने का दावा कर जाति वैधता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय महत्वपूर्ण जानकारी व साक्ष छिपाए जाने को लेकर शिवानी सखाराम धकाते नामक महिला पर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने 25 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया. साथ ही चंद्रपुर जाति वैधता प्रमाणपत्र समिति के फैसले पर भी अपनी मुहर लगाई. खास बात यह रही कि, इस मामले में खुद शिवानी धकाते ही याचिकाकर्ता थी. जिन्हें हाईकोर्ट ने अपने फैसले से जबरदस्त झटका दिया है.
शिवानी धकाते के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निरीक्षण पर चंद्रपुर जाति वैधता जांच समिति ने वस्तुस्थिति के आधार पर अपना निरीक्षण दर्ज किया था. जिसके चलते हाईकोर्ट ने स्वसंज्ञान लेकर समिति सदस्य के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कर उन्हें 5 मई को हाईकोर्ट के सामने हाजिर रहने का निर्देश दिया था. इसी बीच 7 मई को शिवानी के पिता सखाराम बुधा धकाते व चचेरे भाई स्वप्निल पुंडलिक धकाते के न्यायप्रविष्ठ मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष एकत्रित सुनवाई लेकर और इसमें शिवानी की पुनर्विलोकन याचिका के निर्णय के अधिन रहकर निर्णय लेना था. शिवानी की पुनर्विलोकन याचिका में 8 मई 2025 को हुई सुनवाई में खुद याचिकाकर्ता शिवानी ने ही अपने परिवार के ‘हलबा’ अनुसूचित जाति से वास्ता रखने से संबंधित दावा अवैध रहनेवाले रक्त संबंधित रिश्तेदारों की जानकारी को हाईकोर्ट से छिपाया था. जिसके चलते हाईकोर्ट ने तीव्र नाराजगी व्यक्त करते हुए चंद्रपुर समिति द्वारा दाखिल पुनर्विलोकन याचिका को ग्राह्य माना तथा धकाते परिवार के सभी प्रकरणों में नए सिरे से निर्णय लेने हेतु प्रकरण को चंद्रपुर जाति वैधता जांच समिति के पास वापिस भेजते हुए आगामी 6 माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया. साथ ही शिवानी धकाते द्वारा अदालत से असल जानकारी छिपाए जाने के चलते अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और यह रकम चंद्रपुर जाति वैधता जांच समिति के पास जमा करने का आदेश दिया.
इस मामले में याचिकाकर्ता शिवानी धकाते की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एस. परसोडकर तथा मूल प्रतिवादी चंद्रपुर जिला अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र पडताल समिति की ओर से सरकारी अभियोक्ता देवेंद्र चव्हाण व सहायक सरकारी अभियोक्ता नीरज पाटिल द्वारा युक्तिवाद किया गया.