दहेज लेना व देना कानूनन अपराध, हो सकती है पांच वर्ष की सजा

नागपुर /दि.5– कुछ असामाजिक तत्व द्वारा आज भी दहेज की मांग की जा रही है. जिससे हर साल सैकडों युवतियां दहेज प्रथा की शिकार हो रही है. पुणे की वैष्णवी हगवणे व अन्य युवतियां इसके पहले दहेज प्रथा की शिकार हुई है. दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है. फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से दहेज प्रथा की शिकार युवतियां हो रही है.
संपूर्ण देशभर में 1961 से दहेज प्रतिबंधक कानून लागू किया गया था. जिसमें धारा 3 के अनुसार दहेज देना या लेना और दहेज के लिए प्रोत्साहित करना कानूनन अपराध है जिसमें दहेज मांगने वालों को पांच साल की सजा हो सकती है. इसके अलावा धारा 4 के अनुसार वधु या वर की मां, पिता, रिश्तेदार या पालक द्वारा दहेज की मांग की जाती है, तो उसे 6 माह से दो वर्ष तक की सजा हो सकती है.
* कानून में दंड का भी प्रावधान
दहेज प्र्रतिबंधक कानून अंतर्गत धारा 3 अंतर्गत 15 हजार रुपए व धारा 4 अंतर्गत 10 हजार रुपए दंड का प्रावधान है.