मकान का ताला तोडकर अवैध तरीके से किया प्रवेश
बैंक की ओर से किया गया था जब्त

* राजापेठ पुलिस थाना क्षेत्र की घटना, दो के खिलाफ अपराध दर्ज
अमरावती /दि.19– बैंक की ओर से कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किए गए घर का ताला तोडकर अवैध रूप से घर में प्रवेश करने के आरोप में दो आरोपियों के खिलाफ राजापेठ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मासोद तपोवन शाखा के शाखा प्रबंधक विवेकानन्द उपेन्द्र प्रसाद यादव (36,निवासी तनोवन) ने शिकायत दर्ज कराई है.
मिली जानकारी के अनुसार 16 जून को वर्तमान के अनुसार 16 जून को वर्तमान मुख्य न्यायिका मजिस्ट्रेट के 4 मार्च 2024 के आदेश के अनुसार विवादित संपत्ती का कब्जा बैंक को मिल गया. प्लॉट क्रमांक 3/3/3ग्राम क्रमांक 7, कुल क्षेत्रफल 2995 वर्ग फीट का प्लॉट और प्लॉट सी-3, कुल क्षेत्रफल 21995 वर्ग फीट का प्लॉट द्वारका प्रसाद गोेकुलदास अग्रवाल के नाम पर है.
बैंक ने पुलिस सुरक्षा के साथ संपत्ती पर कब्जा कर, 16 जून को पूरे घर का पंचनामा बनाया और घर को बंद कर दिया और मुख्य द्वार पर एक नोटिस चिपका दिया गया, इसमें कहा गया कि बैंक ने संपत्ती का कब्जा ले लिया है. इसके बाद बैेंक के सुरक्षा गार्ड प्रदीप लाहे पाटिल को उक्त संपत्ती की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन उसी दिन गार्ड से जानकारी मिली कि द्वारका प्रसाद अग्रवाल (62) और सुनील द्वारका प्रसाद अग्रवाल (58) दोनों जिजाउ नगर, चिलम छावनी के पास अमरावती निवासी ने घर के दरवाजे का ताला तोडकर अवैध रूप से घर में प्रवेश किया है.
शिकायतकर्ता जब शाखा प्रबंधक ने स्वयं जाकर निरीक्षण किया तो मुख्य लोहे का गेट अंदर से बंद था और परिसर में चार पहिया व दो दोपहिया वाहन खडे थे.
अरोपी नंबर 1 द्वारका प्रसाद अग्रवाल ने 22 जुलाई 2011 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ऋण लिया था, लेकिन जब वे ऋण का भुगतान ठीक से नही कर पाए तो बैंक ने उनकी संपत्ती जब्त कर ली. बैंक अधिकारी की शिकायत पर राजापेठ पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ अवेैध रूप से बैंक में घुसने और बैंक की संपत्ती केे ताले तोडने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है. चूकि बैंकिग क्षेत्र में इस तरह का अवैध हस्तक्षेप कानून और बैंक की कार्यप्रणाली का उल्लंघन है. इसलिए इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है.





