अमित उपाध्याय हत्याकांड के सभी आरोपी बरी

एड. अनिल विश्वकर्मा की सफल पैरवी

अमरावती /दि.19- चांदूर रेल्वे थाना क्षेत्र में 20 दिसंबर 2022 की रात घटित अमित उपाध्याय हत्याकांड के आरोपी शंकर मारोती नेवारे, पीयूष शंकर नेवारे और गौरव शंकर नेवारे को स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश (3) एचएल मनवर की अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.
जानकारी के मुताबिक 20 दिसंबर 2022 की रात चांदूर रेल्वे तहसील के सातेफल निवासी शंकर नेवारे, उसके दोनों बेटे पीयूषनेवारे और गौरव नेवारे ने अमित उपाध्याय की सिर पर सीमेंट की फाडी मारकर हत्या कर दी थी. मृतक की मां चंदाबाई उपाध्याय की शिकायत पर सभी आरोपियों के खिलाफ चांदूर रेल्वे पुलिस ने धारा 302, 34 के तहत मामला दर्ज किया था. जांच के दौरान चांदूर रेल्वे पुलिस ने घटनास्थल के आसपास रहने वाले नागरिक व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किये थे. उसके बयान के मुताबिक आरोपी शंकर नेवारे की पत्नी और मृतक अमित उपाध्याय के बीच अनैतिक संबंध थे और आरोपी शंकर नेवारे की पत्नी मृतक के साथ रहती थी. जांच के दौरान ऐसा भी पता चला कि, इसी कारण पर से आरोपी और मृतक के बीच हमेशा विवाद होते थे. इन्हीं अनैतिक संबंधों के कारण आरोपियों ने मृतक की हत्या की. आरोपी के वकील एड. अनिल विश्वकर्मा ने आरोपी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय के समक्ष बताया कि, आरोपी को शराब की लत थी और उसके गांव में अन्य लोगों के साथ भी झगडे थे. साथ ही प्रत्यक्षदर्शी गवा का चांदूर रेल्वे पुलिस द्वारा दर्ज किया गया बयान और उसके बाद गवाह का धारा 164 फौजदारी प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के समक्ष दर्ज किये गये जबानी में काफी अंतर है. शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत फर्जी स्वरुप की है. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सबूतों के अभाव में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया. आरोपियों की तरफ से एड. अनिल विश्वकर्मा ने पैरवी की. उन्हें एड. नम्रता साहू, एड. ऋतुराज भोरे व एड. मनोज नरवाडे ने सहयोग किया.

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