मौसी के यहां रहने वाली छात्रा से नींद में जबरदस्ती का प्रयास

मौसी को घटनाक्रम बताने पर पीडिता को दी धमकी

* कोचिंग क्लास के शिक्षक ने चाईल्ड हेल्पलाईन की मदद से किया मामला दर्ज
* राजापेठ थाना क्षेत्र की घटना, दो लोगों पर मामला दर्ज
अमरावती/दि.24 – मौसी के यहां रहते वहां रहने वाली एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने 10 वीं कक्षा में पढने वाली नाबालिग छात्रा के साथ नींद में जबरदस्ती का प्रयास किया. पीडिता द्वारा यह बात अपनी मौसी को बताने पर उसने इस बात की अनदेखी कर उसे धमकी दी. इस कारण परेशान हुई इस छात्रा ने यह बात अपने कोचिंग क्लास के शिक्षक को बतायी. उसके माध्यम से चाईल्ड हेल्पलाईन की सहायता लेकर पुलिस ने संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह घटना राजापेठ थाना क्षेत्र की है.
जानकारी के मुताबिक पीडित 14 वर्षीय छात्रा द्वारा राजापेठ थाने में दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक वह अपने नाना-नानी और पिता के साथ रहती है तथा शहर के एक विद्यालय में 10 वीं कक्षा में पढती है. माता-पिता के बीच अनबंध रहने से मां ने दूसरा विवाह कर लिया है. इस कारण पीडित छात्रा पिछले एक माह से राजापेठ थाना क्षेत्र में ही रहने वाली अपनी 55 वर्षीय मौसी के यहां रहती है. मौसी के साथ काम करने वाला 45 वर्षीय धर्मेंद्र (काल्पनिक नाम) नामक व्यक्ति भी वहीं रहता है. मौसी के घर पर न रहते आरोपी धर्मेंद्र ने उसके साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया. यह बात जब पीडिता ने अपनी मौसी को बतायी, तब तो उसने सुनकर अनदेखी कर ली. पश्चात मौसी की गैरमौजूदगी में आरोपी पीडिता के साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास करने लगा. इस कारण पीडिता ने अपनी मौसी को पिता के यहां उसे छोड देने कहा, तब मौसी ने पीडिता को हाथ-पैर तोड देने की धमकी दी. 16 जून की रात पीडिता जब अपनी मौसी के पास सो रही थी, तब आरोपी धर्मेंद्र उसके पास पहुंचा और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा, तब पीडिता नींद से जागी और चिल्लायी, तब आरोपी ने यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. इस कारण पीडिता काफी भयभीत हो गई थी. उसने आपबीती अपने कोचिंग क्लास के शिक्षक को बतायी. 22 जून को उस शिक्षक ने चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी. पश्चात शिक्षक पीडिता को बाल विकास दयासागर गर्ल्स हाईस्कूल चौक लेकर गये. वहां सदाशांति बालगृह में इस पीडिता को रखा गया है. पीडिता की शिकायत पर राजापेठ पुलिस ने मौसी और उसके यहां रहने वाले धर्मेंद्र के खिलाफ बीएनएस की धारा 74, 3, 51 (2), 3 (5) तथा पोक्सो की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया है.

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