पीओपी की मूर्ति: नीति बनाने सरकार ने कोर्ट से मांगा समय
22 जुलाई को अगली सुनवाई, मूर्तियों के निर्माण व बिक्री पर रोक नहीं

मुंबई/ दि.1 – राज्य सरकार ने सोमवार को प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की गणपति की मूर्ति के विर्सजन के लिए पॉलिसी बनाने और निर्णय लेने के लिए बॉम्बे हायकोर्ट से समय मांगा अदालत ने सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है. अदालत ने तालाबो में पीओपी से बनी गणपति की मूर्तियों को विर्सजीत करने पर प्रतिबंध जारी रखा है. हालांकी गणपति की मूर्तियों के निर्माण और बिक्री पर रोक नहीें है. 23 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगीं.
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप माने की पीठ के समक्ष रोहित मनोहर जोशी की जनहीत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य के महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने समय मांगा ओर बताया सरकार गणपति विर्सजन के लिए पॅालिसी बनाने पर विचार कर रही है. गणपति उत्सव 27 ऑगस्ट से शुरू होगा उससे पहले सरकार को निर्णय लेना होगा पीठ ने पीओपी की मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों को मूर्तियों को बनाने की अनुमति दे दी थी.





