पूर्व विधायक यशोमति ठाकुर ने समय देने का किया आग्रह

हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह तक टाली सुनवाई

नागपुर/ दि.4– विधानसभा चुनाव के प्रक्रिया के दौरान कई तरह की खामिया उजागर करते हुए तिवसा से कांग्रेस की उम्मीदवार रही पूर्व महिला व बालविकास मंत्री यशोमति ठाकुर और आकोट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे महेश गणगणेे की और से हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विधानसभा में जीतने वाले तिवसा के विधायक राजेश वानखडे तथा आकोट के विधायक प्रकाश भारसाकले को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश दिए थें.
हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रतिवादी पक्ष की ओर से रखे गए कुछ मुद्दो पर जवाब दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा समय देने का आग्रह किया गया. इसके बाद हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दी. दोनों याचिकाकर्ताओं की ओर से अधि. आकाश मून ओर अधि. पवन डहाट ने पैरवी की. यशोमति ठाकुर व महेश गणगणे की ओर से पैरवी कर रहे अधि. आकाश मून ने कहा की विधानसभा चुनाव के संचालन में प्रक्रियात्मक अनियमितताए देखी गई भारसाकले और वारखडे की चुनवी जीत को चुनोैती देते हुए बताया कि चुनाव आयोग इव्हीएम के माध्यम से चुनाव कराने से पहले अनिर्वाय कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने मेे विफ ल रहा उन्होंने दावा किया कि इव्हीएम-आधारित मतदान के लिए कोई अधिकारिक आधिसूचना जारी नहीं की गई थी.
सीसीटीवी फुटेज नहीं कराए उपलब्ध
सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17 सहित आवश्यक चुनाव रिकॉर्ड उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए थे. इसके अलावा वीवीपैट सत्यापन नहीं किया गया था. जिससे चुनावी पारदर्शीता का पालन नहीं होने की आपत्ति भी दर्ज की
याचिका मेे सुधार के आदेश
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिका में प्रतिवादी बनाए गए चुनाव आयोगो को सूची से बाहर करने के आदेश दिए इसके बाद ही अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया. न्यायालय ने निर्धारित किया कि मामले में केवल विजयी उम्मीदवार ही प्रतिवादी बने रहेंगे याचिका मे बताया गया कि याचिकाकर्ता को 92,047 वोट मिले थे जबकि प्रतिद्बंद्बी कों 99,664 वोट प्राप्त हुए थे. याचिकाकर्ता ने अंतिम निर्णय के रूप में फॉर्म 20 प्राप्त किया. चुनावी प्रक्रिया में हुई खामियों के लेकर 2 जनवरी 2025 को पत्र देकर कुछ दस्तावे मांगे गए.

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