प्रॉपर्टी के विवाद पर निकली तलवारे और पिस्टल
सशस्त्र संघर्ष में दोनों गुटों के पांच सदस्य घायल

* दोनों गुटों के 13 सदस्यों पर मामला दर्ज
* बडनेरा शहर के जुनीबस्ती परिसर की घटना
अमरावती/दि.15- प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर दो दोस्तों के गुट सोमवार 14 जुलाई की रात आमने-सामने आ गए. विवाद इस कदर बढ गया कि, तीक्ष्ण हथियारो से एक-दूसरे को मारने पर उतारु हो गए. साथ ही पिस्तौल भी तान दी. इस सशस्त्र हमले में दोनों गुटों के पांच सदस्य घायल होने की जानकारी है. पुलिस ने दोनों गुटों की परस्पर विरोधी शिकायत के आधार पर कुल 13 लोगों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. यह सनसनीखेज घटना बडनेरा शहर के जुनीवस्ती परिसर के इस्लामी चौक में घटित हुई. इस घटना से परिसर में कुछ समय के लिए तनाव निर्माण हो गया था.
जानकारी के मुताबिक नूर नगर निवासी शेख मोहम्मद इमरान अब्दुल सईद (45) और अब्दुल मोबीन अब्दुल रशीद (41) यह दोनों दोस्त है. इन दोनों दोस्तों ने और वाशिम जिले के कारंजा लाड निवासी तीसरे पार्टनर प्रवीण राठोड ने यवतमाल जिले में साढे 23 एकड जमीन खरीदी की थी. शेख मोहम्मद इमरान द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक उसे इस खरीदी गई जमीन के बंटवारे में मिली 50 प्रतिशत जमीन बेचना था. लेकिन इसके लिए अब्दुल मोबीन तैयार नहीं था. शेख मो. इमरान को पैसों की आवश्यकता रहने से वह अपने भाई के साथ मोबीन के घर गए तब अब्दुल मोबीन और उसके भाई अब्दल नईम, अब्दुल नदीम, अब्दुल मुकीम अब्दुल फारुख, अब्दुल माफिया अब्दुल मोबीन और दो अन्य लोगों ने शेख मो. इमरान और उसके भाई के साथ गालिगलौच कर रिवॉल्वर तानकर जान से मारने की धमकी दी. साथ ही तलवार सिरपर मारकर हत्या करने का प्रयास किया. इस मारपीट में शेख मो. इमरान का भाई घायल हो गया. शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस ने सातों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 (1), 351 (3), 352, 189 (2), 189 (4), 191 (2), 191 (3) तथा आर्म एक्ट की धारा 4/25 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया है.
इसी तरह अब्दुल मोबीन अब्दुल रशीद द्वारा दर्ज की गई शिकायत में आरोप किया गया है कि, वह (अब्दुल मोबीन) जमीन खरीदी-बिक्री का व्यापार करता है. उसने और मो. इमरान मो. सईद ने यवतमाल में जमीन खरीदकर रखी है. मो. इमरान को इसमें से आधी जमीन बेचना था, इस कारण वह अब्दुल मोबीन को बार-बार फोन कर रहा था. लेकिन अब्दुल मोबीन वह जमीन बेचने तैयार नहीं था. इस कारण सोमवार 14 जुलाई की रात अब्दुल मोबीन जब घर पर था तब मो. इमरान ने फोन कर धमकी दी कि, भांजे के हाथ से आज तेरा मर्डर कर डालता हूं. पश्चात मो. इमरान ने उसे फिर से फोन किया तो अब्दुल मोबीन ने फोन नहीं उठाया. पश्चात 10 मिनट के बाद मो. इमरान (40), मो. साजीद (45), मो. उमीर (25), मो. फैजान अब्दुल सत्तार (28), मो. नदीम (35) और अब्दुल वसीम अब्दुल खालीक (44) हाथों में तलवार और लोहे के रॉड लेकर अब्दुल मोबीन के घर के सामने पहुंच गए और हथियार लेकर अब्दुल मोबीन के घर में घूसकर निकल बाहर, मार डालो ऐसा कहते हुए गालिगलौच करने लगे. घर में आवाज सुनाई देने पर अब्दुल मोबीन ने अपने छोटे भाई मुकीम को बाहर भेजा, तब आरोपी मो. नदीम और अन्य लोगों ने हत्या करने के मकसद से तलवार से मुकीम के सिर पर वार कर दिया. इस हमले में मुकीम नीचे गिर पडा. पश्चात अब्दुल मोबीन का चचेरा भाई अब्दुल गया तब आरोपी अब्दुल वसीम ने उस पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया. इस कारण अब्दुल मोबीन उसे बचाने के लिए गया तब मो. इमरान ने उसके सिर पर तलवार से वार कर दिया. घर में हंगामा शुरु रहते अब्दुल मोबीन की बडी मां मेहमूनबी बचाने के लिए आई तब आरोपी साजीद ने उनके पैर पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. इस सशस्त्र संघर्ष के दौरान परिसर के लोग जमा हो गए, तब आरोपी मो. उमेर और मो. फैजान ने रिवॉल्वर तानी और सभी लोग वहां से भाग गए. शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस ने मो. इमरान, मो. साजीद, मो. उमेर, मो. फैजान, मो. नदीम और अब्दुल वसीम के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 (1), 351 (3), 352, 189 (2), 189 (4), 191 (2), 191 (3) और आर्म एक्ट की धारा 4/25 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया है.





