प्रतीक तिवारी जमानत पर छूटा
10 करोड का जीएसटी घपला

* अन्य 20 लोगों को पैसे जमा करने के नोटिस
अमरावती/ दि. 18- अकोला के प्रतीक तिवारी को 10 करोड के जीएसटी इनपुट क्रेडिट घपले में अमरावती जीएसटी विभाग द्बारा गिरफ्तार किए जाने पश्चात आज जेएमएफसी ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए. तिवारी की ओर से कोर्ट में जरूरी कागजात की कार्रवाई पूर्ण किए जाने पश्चात शाम तक उनकी रिहाई की संभावना सूत्रों ने व्यक्त की. दूसरी ओर जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस टैक्स घोटाले में लिप्त प्रदेश और दूसरे राज्य के व्यापारियों को भुगतान के लिए नोटिस दी गई है. कानूनी कार्रवाई शुरू है.
* एक अवसर दिया गया
जीएसटी सहायक आयुक्त संजय पोखरकर ने अमरावती मंडल को बताया कि प्रतीक तिवारी को जाली बिल देनेवाले व्यापारियों को शासन के राजस्व नुकसान की भरपाई के नोटिसेस दिए जा रहे हैं. विभाग की यह प्रोेसिजर होती है. एक अवसर व्यापारियों को भुगतान के लिए दिया जाता है. उपरांत आगे की कानून कार्रवाई की जाती है. वह जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि 15-20 की संख्या ऐसे व्यापारियों की है. जिन्होंने प्रतीक तिवारी को बगैर माल सप्लाई किए झूठे बिल उपलब्ध करवाए थे. जिनके आधार पर तिवारी ने 44 करोड से अधिक का व्यापार बताकर करीब 10 करोड का इनपुट क्रेडिट हथियाया. सरकार का राजस्व का नुकसान किया.
* क्या है मामला
अकोला के डाबकी रोड निवासी प्रतीक गिरिराज तिवारी ने महालक्ष्मी सेल्स और बालाजी ट्रेडर्स नाम से फर्म बताकर करीब 6 साल पहले जीएसटी नंबर लिया था. फिर अकोला के सहयोग ट्रेडर्स और आकाश ट्रेडर्स तथा कर्नाटक की दो फर्म एवं खामगांव की तीन फर्म से सीमेंट, लोहा और हार्डवेयर सामग्री के झूठे बिल प्राप्त कर महाराष्ट्र शासन और केन्द्र सरकार को करीब 10 करोड की चपत लगाई. जिससे अमरावती संभाग में जीएसटी में पहलीबार व्यापारी गिरफ्तारी की कार्रवाई करनी पडी.
* एमसीआर और बाद में जमानत
बुधवार को आरोपी प्रतीक तिवारी को कोर्ट में पेश किया गया था. जहां उसे एक सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में रखने के निर्देश प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ने दिए. गुरूवार को आरोपी की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई. जिसे शर्तो के साथ अदालत ने स्वीकार किया. आरोपी की जमानत पर रिहाई के निर्देश दिए. आज कानूनन कार्रवाई पूर्ण कर आरोपी को रिहा किए जाने की जानकारी विधि सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी.





