हत्या के प्रयास मामले में शेख एजाज समेत सभी आरोपी बरी
एड. मुर्तज़ा आज़ाद की सफल पैरवी

अमरावती /दि.19 – गाडगे नगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर में वर्ष 2020 में घटित हत्या के प्रयास मामले में शेख एजाज समेत सभी आरोपियों को जिला व सत्र न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. इस प्रकरण में आरोपियों की तरफ से एड. मुर्तजा आजाद ने सफल पैरवी की.
जानकारी के मुताबिक 1 नवंबर 2020 को शिकायतकर्ता शेख नईम शेख जफर ने दर्ज की शिकायत में आरोप किया था कि दोपहर 2 से 3.30 बजे के दौरान पांच लोगों ने उनके घर पहुंचकर उनकी पत्नी पर हमला किया. पत्नी को बचाने की कोशिश में नईम पर भी चाकू से वार किया गया, जिससे उनकी कमर और दाहिने हाथ पर गंभीर चोटें आईं. इस आधार पर गाडगेनगर पुलिस ने बीएनएस की धारा 143, 146, 147, 148, 452, 307, 323 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत मामला दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाख़िल की थी. इस पूरे मामले की सुनवाई जिला व सत्र न्यायालय (3) में हुई. सरकारी पक्ष की तरफ से कुल छह गवाहों को परखा गया. बचाव पक्ष की ओर से एड. मुर्तजा आजाद ने दलील पेश करते हुए गवाहों की विश्वसनीयता और घटनास्थल के विवरण में विरोधाभास की ओर अदालत का ध्यान खींचा. न्यायालय ने एड. मुर्तजा आज़ाद की दलीलों को सही ठहरते हुए सभी आरोपियों को बाइज्जत रिहा करने का आदेश दिया. इस मामले में एड. नौशिक, एड. नदीम और एड. जैनब आज़ाद, एड. आकाश, एड सदफ ने एड. आज़ाद का सहयोग किया.





