फर्जीवाडा कर सरकारी नौकरी हासिल करनेवाला वनरक्षक प्रदीप सुलाने निलंबित
लिखित परीक्षा में स्पाय ब्लूटूथ डिवाइस का किया था प्रयोग

* मैदानी परीक्षा में किसी और को दौडने भेजा था
* नांदगांव पेठ पुलिस थाने में अपराधिक मामला दर्ज
* वडाली की वनपरिक्षेत्र अधिकारी वर्षा हरणे ने दर्ज कराई शिकायत
* आरोपी के खिलाफ पहले भी निगडी पुलिस थाने में दर्ज है अपराध
अमरावती/दि.30 – अमरावती वन विभाग ने सन 2018 में हुई वनरक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा व शारीरिक क्षमता जांच में अपनी जगह पर अपने मौसेरे भाई को हाजिर करते हुए परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में वनरक्षक प्रदीप बादामसिंह सुलाने (27, नलनीवाडी, तह. भोकरदन, जि. जालना) के खिलाफ नांदगांव पेठ पुलिस थाने में विभिन्न अधिनियमों की धाराओं के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया गया है. जिसके चलते वन विभाग ने अच्छा-खासा हडकंप व्याप्त है.
इस संदर्भ में वडाली की वनपरिक्षेत्र अधिकारी वर्षा निरंजन हरणे द्वारा नांदगांव पेठ पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक पिंपरी चिंचवड पुलिस भर्ती की वर्ष 2019 में हुई लिखित परीक्षा व मैदानी परीक्षा के दौरान कुछ अभ्यर्थियों द्वारा गडबडियां किए जाने की बात ध्यान में आने पर इसे लेकर 4 जनवरी 2022 को निगडी पुलिस थाने में भादंवि सहित प्रिवेंशन ऑफ मालप्रैक्टिस एक्ट व युनिवर्सीटी बोर्ड अदर स्पेसीफाईड एक्झामिनेशन एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिसकी जांच-पडताल में पाया गया कि, इस मामले में नामजद रहनेवाले प्रदीप बदामसिंह सुलाने ने इससे पहले वर्ष 2018 में हुई अमरावती वन विभाग की वनरक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में अपने मौसेरे भाई द्वारा दिए गए स्पाय ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग करते हुए लिखित परीक्षा दी थी. साथ ही मैदानी परीक्षा के समय उसने पजसिंह पूनमसिंह बमनावत नामक डमी उमीदवार को खडा करते हुए मैदानी परीक्षा उत्तीर्ण की थी. यह बात ध्यान में आते ही मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय अंतर्गत गठित जांच समिति ने मैदानी परीक्षा के वीडियो फुटेज को जांचा तो उसमें आवेदक प्रदीप सुलाने के स्थान पर कोई अन्य युवक दौड में शामिल दिखाई दिया. जिससे स्पष्ट हुआ कि, प्रदीप सुलाने ने वर्ष 2019 की वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गैर मार्ग का अवलंब करते हुए वनरक्षक के पद पर गैरकानूनी तरीके से नियुक्ति प्राप्त की. ऐसे में वन विभाग ने प्रदीप सुलाने को सेवा से निष्कासीत करने के साथ ही उसके खिलाफ फौजदारी अपराध दर्ज कराने हेतु नांदगांव पेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया. इस शिकायत के प्राप्त होते ही नांदगांव पेठ पुलिस ने प्रदीप सुलाने के खिलाफ भादंवि की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 201, 120 (ब) व 34 सहित प्रिवेंशन ऑफ मालप्रैक्टिस एक्ट व युनिवर्सीटी बोर्ड अदर स्पेसीफाईड एक्झामिनेशन एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरु कर दी है.





