नई प्रभाग रचना व ओबीसी आरक्षण के मुताबिक होंगे निकाय चुनाव
सुप्रीम कोर्ट ने दो याचिकाओं को खारिज कर सुनाए महत्वपूर्ण फैसले

* वॉर्ड व प्रभाग रचना को बताया पूरी तरह से राज्य सरकार का आदेश
* ओबीसी आरक्षण को लेकर 6 मई के अपने आदेश का दिया हवाला
* नई प्रभाग रचना व ओबीसी आरक्षण को चुनौती देनेवालों को लगा बडा झटका
मुंबई/दि.4 – राज्य में स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव को लेकर एक बडी खबर सामने आई है. जिसके मुताबिक महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव ओबीसी आरक्षण सहित नई प्रभाग रचना के अनुसार होंगे. क्योंकि प्रभाग रचना को चुनौती देनेवाली दोनों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. ऐसे में इसे नई प्रभाग रचना को चुनौती देनेवालों को बडा झटका माना जा रहा है.
बता दें कि, नई प्रभाग रचना को चुनौती देनेवाली दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. जिसमें से लातूर जिले में औसा नगर पालिका का चुनाव 11 मार्च 2022 से पहले वाली वॉर्ड रचना के नुसार कराए जाए ऐसा निवेदन करनेवाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए अधिसूचित किया कि, औसा नगर पालिका के चुनाव भी नई प्रभाग रचना के अनुसार ही लिए जाए. जिसके चलते अब यह स्पष्ट हो गया है कि, पूरे राज्य में सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव नई वॉर्ड व प्रभाग रचना के नुसार ही होंगे.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और याचिका को खारिज किया. जिसमें ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी. इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 मई 2025 को जारी आदेशानुसार 27 फीसद आरक्षण के साथ ही स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव कराए जाएंगे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि, वॉर्ड व प्रभाग रचना पूरी तरह से राज्य सरकार का अधिकार है. राज्य विधान मंडल ने इसे लेकर कानून बनाया है और उस कानून को स्थगिती नहीं रहने के चलते यह पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकारों के तहत है.





