दो वोटर कार्ड रहने पर आयेगी जेल जाने की नौबत
8 तहसीलों के 5382 वोटर्स हटाए

* चुनाव विभाग कर रहा मतदाता सूचियों की पडताल
अमरावती/ दि. 23 – वोटर के पास एक ही मतदाता कार्ड होना चाहिए. जिससे वह अपने मताधिकार का नियमानुसार प्रयोग कर सके. एक से अधिक वोटर कार्ड रहने पर संबंधित को जेल की हवा खानी पड सकती है. चुनाव आयोग के नियमों में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है. इस बीच अमरावती जिले में आठों विधानसभा क्षेत्र से 5382 वोटर्स के नाम डबल होने से हटाए जाने की जानकारी दी गई है. अधिकृत सूत्रों ने बताया कि कुछ लोगों के नाम गांव की वोटर लिस्ट के साथ ही शहरी क्षेत्र मेें भी दर्ज कर लिए गये थे. वह हटाए गये हैं. इसके बावजूद कोई दो वोटर कार्ड रखता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई हो सकती है.
* जुर्माने का भी प्रावधान
जल्द होनेवाले निकाय चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट अपडेट कर रहा है. ऐसे में दुबारा नाम और मृत वोटर्स के नाम हटाए जा रहे है. जिसके अलावा कुछ नाम सूची में रह गये तो उन वोटर्स को अपना अतिरिक्त सूची का नाम हटा लेना ही होगा. नहीं तो उन पर जुर्माना सहित कारावास की कार्रवाई हो सकती है.
* खो देंगे अधिकार
चुनाव अधिकारियों ने बताया कि एक से अधिक जगह वोटर लिस्ट में नाम रहने और एक से अधिक मतदान कार्ड रहने एवं उसके उपयोग किए जाने की स्थिति में उस वोटर का नाम हटाने के साथ ही वोट देने के अधिकार भी छीने जा सकते हैं. कानून में इसका स्पष्ट प्रावधान है. अधिकारियों ने दो वोटर कार्ड रहने पर एक कार्ड रद्द करने फार्म- 7 वर्कर जमा कराने का पर्याय बताया. उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है. फार्म भरने के बाद कुछ समय प्रतीक्षा कर चुनाव आयोग एक वोटर कार्ड रद्द किया जाता है.
इन निर्वाचन क्षेत्रों के हटाए गये वोटर
निर्वाचन क्षेत्र हटाए वोटर
अमरावती 1074
बडनेरा 1257
मोर्शी 1278
दर्यापुर 863
धामणगांव. 651
अचलपुर 551
तिवसा 331
मेलघाट 283





