अमरावती में और एक वर्ष जारी रहेगी नजूल जमीन योजना
राज्य कैबीनेट का बडा फैसला

* नागपुर गोंदिया हाईवें प्रकल्प को भी मान्यता
* चीनी मिलों के फेवर में भी निर्णय
मुंबई/ दि. 26- अमरावती और नागपुर संभाग के रेसीडेंशियल भवनों हेतु दी गई नजूल जमीन के लिए लागू विशेष योजना को एक वर्ष के लिए समयावृध्दि दिए जाने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने आज किया. जिसमें आवास के लिए उपयोगी और प्रीमियम या अन्य प्रकार से लीज पर ली गई जमीन संबंधी योजना की अवधि बढा दी गई है. जिससे और एक वर्ष तक जमीन ली जा सकेगी. इसके अलावा कैबिनेट ने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन को मान्य कर लिया है. उसी प्रकार घुमंतु जाति के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र और विविध योजनाओं का लाभ दिलाने प्रभावी क्रियान्वयन होगा.
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में नागपुर- गोंदिया प्रवेश सुपर हाईवे प्रकल्प को मान्यता दी गई और अधिक जमीन का अधिग्रहण करने की हामी दी गई है. कैबिनेट फैसले के अनुसार बीड जिले में आष्टी में वरिष्ठ स्तर दिवानी न्यायालय की स्थापना होगी. उसी प्रकार पुणे जिले के यशवंत सहकारी चीनी कारखाने को जमीन विक्री की अनुमति दी गई है. उसी प्रकार पुणे जिले के राजगढ सहकारी शक्कर कारखाने को राज्य सहकारी बैंक से लोन लेने सरकार की गारंटी उपलब्ध रहेगी. कैबिनेट ने और भी कुछ निर्णय लिए है. जिसमें श्रम कानून में सुधार कर महाराष्ट्र श्रम संहिता तैयार की जायेगी.





