गणेशोत्सव पर जिले में शांति व व्यवस्था बनाए रखने
21 तडीपार, 3 को भेजा गया जेल

* 25 के खिलाफ तडीपारी व 1 के खिलाफ एमपीडीए का प्रस्ताव
* 2504 के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना प्रस्तावित
अमरावती/दि.26- कल से शुरु होने जा रहे 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व के दौरान जिले के सभी तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व व्यवस्था की स्थिति के साथ ही शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु जिला ग्रामीण पुलिस ने बेहद कडे कदम उठाने शुरु किए है. जिसके तहत 5 सदस्यीय एक अपराधी टोली के साथ ही 41 अपराधियों के खिलाफ तडीपारी का प्रस्ताव तैयार किया गया है. जिसमें से 21 अपराधियों को तडीपार भी कर दिया गया है. इसके अलावा गंभीर अपराधों में लिप्त रहनेवाले 3 अपराधियों को एक साल के लिए जेल में स्थानबद्ध करते हुए 1 अपराधी के खिलाफ एमपीडीए के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है. इसके साथ ही विविध अपराधों एवं समाजविघातक कृत्यों में शामिल रहनेवाले 2504 अपराधियों व असामाजिक तत्वों के खिलाफ ग्रामीण पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है.
बता दें कि, अमरावती ग्रामीण पुलिस के कार्यक्षेत्र में 31 पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कुल 1417 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा गणेश स्थापना की जानी है और पूरे जिलेभर में 10 दिवसीय गणेशोत्सव बडी धुमधाम के साथ मनाया जाना है. ऐसे में इस दौरान जिले में चहुंओर शांति व सौहार्द वाली स्थिति बनी रहे तथा कहीं पर भी कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा तमाम ऐहतियाती कदम उठाए जा रहे है. जिसके तहत असामाजिक तत्वों की नकेल कसी जा रही है. इसी के चलते एक अपराधिक टोली सहित 41 अपराधियों के खिलाफ तडीपारी का प्रस्ताव तैयार कर दंडाधिकारी के पास मान्यता हेतु भेजा गया है. साथ ही 21 अपराधियों को अब तक तडीपार भी किया जा चुका है. इसके अलावा 3 अपराधियों को एक साल के लिए जेल में स्थानबद्ध करते हुए 1 अपराधी के खिलाफ एमपीडीए की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है. साथ ही साथ विभिन्न अपराधों व समाजविघातक कृत्यों में शामिल रहनेवाले कुल 2504 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना प्रस्तावित किया गया है.
* गणेशोत्सव पर जिले में रहेगा ‘जम्बो’ बंदोबस्त
इसके साथ ही यह जानकारी भी सामने आई है कि, जिले के तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गणेशोत्सव के दौरान शांति व व्यवस्था बनाए रखने हेतु ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के मार्गदर्शन में ‘जम्बो’ पुलिस बंदोबस्त तैनात किया जा रहा है. जिसके तहत एक अपर पुलिस अधीक्षक, 4 उपविभागीय पुलिस अधिकारी, 24 पुलिस निरीक्षक, 55 सहायक पुलिस निरीक्षक, 97 पुलिस उपनिरीक्षक एवं 2254 पुलिस कर्मचारी बंदोबस्त हेतु तैनात किए जा रहे है. साथ ही अचलपुर, मोर्शी, कुर्हा, खोलापुर व शिरजगांव कसबा जैसे संवेदनशील थाना क्षेत्रों में दंगा नियंत्रण पथकों की तैनाती की जा रही है. इसके अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से बुलाकर 2 उपविभागीय पुलिस अधिकारी, 2 पुलिस निरीक्षक, 10 पुलिस उपनिरीक्षक, 25 पुलिस कर्मचारी, 1 एसआरपीएफ कंपनी व 800 होमगार्ड भी तैनात किए जाएंगे. साथ ही साथ परतवाडा, अंजनगांव सुर्जी, वरुड व चांदुर बाजार पुलिस थाना क्षेत्रों में ग्रामीण पुलिस के बंदोबस्त के अलावा राज्य पुलिस दल की कंपनियों व प्लाटून तैनात किए जाएंगे.
* प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी
कल से शुरु होने जा रहे 10 दिवसीय गणेशोत्सव के साथ ही 6 सितंबर से शुरु होनेवाले गणेश विसर्जन के दौर तथा 5 सितंबर को मुस्लिम समाजबंधुओं द्वारा मनाए जानेवाले ईद-ए-मिलाद के पर्व को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए गए है. इस संदर्भ में जिलाधीश की ओर से जारी आदेश का हवाला देते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से कहा गया है कि, इन सभी उत्सव में जगह-जगह बडे पैमाने पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन होने के साथ ही शोभायात्राएं, जुलूस व झांकियां भी निकाली जाएगी. ऐसे में इन उत्सवों के दौरान कहीं पर भी कोई भी अनुचित घटना घटित न हो, इस बात के मद्देनजर 26 अगस्त को रात 12 बजे से 9 सितंबर को रात 12 बजे तक यह प्रतिबंधात्मक आदेश अमल में रहेगा. इस दौरान कहीं पर भी धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोभायात्रा, जुलूस व आंदोलन के दौरान आपत्तिजनक घोषणाबाजी करने या फलक लगाने, आपत्तिजनक झांकियां प्रदर्शित करने या गाणे बजाने, डॉल्बी साऊंड सिस्टीम का प्रयोग करने, शस्त्र या ज्वलनशील पदार्थ रखने अथवा प्रदर्शित करने, किसी भी व्यक्ति के जानोमाल, स्वास्थ या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने, भीडभाड जमा कर मारपीट करने तथा जातिय व धार्मिक सौहार्द व शांति को भंग करने के साथ ही ऐसी घटनाओं का सोशल मीडिया पर प्रचार व प्रसार करने जैसे कृत्यों पर बेहद कडाई के साथ प्रतिबंध लगाया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व प्रचलित कानून के तहत दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इसके साथ ही ग्रामीण पुलिस द्वारा यह आवाहन भी किया गया है कि, पर्व एवं उत्सव के दौरान कानून व व्यवस्था को अबाधित रखने हेतु सभी नागरिकों ने पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए सभी पर्व एवं त्यौहारों को साथ मिल-जुलकर हंसी-खुशी व शांतिपूर्ण ढंग से मनाना चाहिए. इस आवाहन के साथ ही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने अमरावती जिलावासियों को सभी पर्वों एवं त्यौहारों की शुभकामनाएं दी है.





