दो जगहों से पकडी गई अवैध गौवंश तस्करी
मोर्शी व शिरजगांव कसबा थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई

अमरावती/दि.28 – जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कटाई हेतु गौवंश की होनेवाली तस्करी को रोकने के लिए ग्रामीण पुलिस द्वारा की जाती पेट्रोलिंग के तहत जिले में दो स्थानों पर गौवंश तस्करी के मामले पकडते हुए बडे पैमाने पर गौवंशीय जानवरों की खेप को जब्त किया गया. साथ ही गौवंश तस्करों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीण अपराध शाखा के पथक को मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि, वरुड से मोर्शी की ओर एक बोलेरो पिकअप वाहन में गौवंशीय जानवरों को भरकर उन्हें कटाई हेतु लाया जा रहा था. जिसके बाद गौवंश पथक ने मोर्शी रोड पर मायवाडी फाटे के निकट नाकाबंदी करते हुए उक्त बोलेरो पिकअप वाहन को रुकवाने का प्रयास किया, तो पुलिस पथक को देखते ही वाहन चालक ने यू-टर्न लेते हुए अपना वाहन एक बार फिर वरुड की ओर भगा लिया. इस समय हिवरखेड से लोणी मार्ग पर गौवंश लदा वाहन अनियंत्रित होकर विद्युत सीमेंट पोल से जाकर टकरा गया और रुक गया. जिसके बाद वाहन में सवार सभी लोग मौका पाकर वहां से भाग निकले. पश्चात पुलिस द्वारा वाहन की तलाशी लिए जाने पर उस वाहन में 7 बैल व 3 गाय निर्दयतापूर्वक बांधकर ठुसे हुए बरामद हुए. जिन्हें गौवंश पथक ने सकुशल छुडाया. साथ ही 1 लाख 7 हजार रुपए मूल्य के 10 जानवरों व साढे 5 लाख रुपए मूल्य के बोलेरो पिकअप वाहन सहित 6 लाख 57 हजार रुपए का माल जब्त करते हुए उन्हें मोर्शी पुलिस के हवाले किया गया. यह कार्रवाई ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, ग्रामीण अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक किरण वानखडे के मार्गदर्शन में पीएसआई विशाल रोकडे व पुलिस कर्मी संतोश तेलंग, दीपक पाल, राजेश कासोदे, दीपक पाटिल व चालक किशोर सुने द्वारा की गई.
इसी तरह विगत 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे शिरजगांव कसबा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पाला से शिरजगांव कसबा पगडंडी रास्ते पर स्मशान भूमि की ओर 2 लोग 3 गौवंशीय जानवरों को कटाई के उद्देश्य से लेकर जा रहे है, ऐसी सूचना मिलते ही शिरजगांव कसबा पुलिस के दल ने स्मशानभूमि के पास नाकाबंदी करते हुए 43 हजार रुपए मूल्य के 3 गौवंशीय जानवरों को अपने कब्जे में लिया. साथ ही इस मामले में सरफराज (35, शिरजगांव कसबा, तह. चांदुर बाजार), बबलू जावरकर (30, पिपलनाका, तह. भैसदेही, जि. बैतूल, मप्र) व एक अन्य व्यक्ति ऐसे 3 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम व प्राणियों की प्रताडना प्रतिबंधक अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया.
यह कार्रवाई ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, उपविभागीय पुलिस अधिकारी माधव गरुड व ग्रामीण अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक किरण वानखडे के मार्गदर्शन में एपीआई महेंद्र गवई व पुलिस कर्मी दिपेश चंदेश, अर्जून परिहार, अजय कुंभरे व योगेश राखोंडे द्वारा की गई.





