हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

सहआरोपी को एक साल की कैद व जुर्माना

अमरावती/दि.5 – स्थानीय जिला न्यायाधीश क्रमांक 5 एस. पी. शिंदे की अदालत ने वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करने के उपरांत इस मामले में नामजद मुख्य आरोपी गजानन विष्णु इंगोले (47, पाचपावली, नागपुर) को आजीवन कारावास एवं 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं सहआरोपी तुलसीदास विष्णु इंगोले (40, पाचपावली, नागपुर) को एक साल के सश्रम कारावास व 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. पंकज इंगले व एड. सोनाली क्षीरसागर ने सफलतापूर्वक पैरवी की.
इस संदर्भ में दायर आरोपपत्र के मुताबिक पुसदा गांव निवासी सुनील लक्ष्मण इंगोले की बेटी का 9 जनवरी 2020 को उसके ही घर पर निधन हुआ था. जिसके अंतिम संस्कार हेतु सुनील इंगोले के सभी रिश्तेदार उसके घर पर आए हुए थे. जिनमें गजानन इंगोले व तुलसीदास इंगोले सहित अनिल इंगोले का भी समावेश था. अंतिम संस्कार का काम निपट जाने के बाद गजानन इंगोले, तुलसीदास इंगोले व अनिल इंगोले रात के समय शराब पीकर आए थे और तीनों ही सुनील इंगोले के घर के आंगण में बैठे थे. तभी उनके बीच अचानक किसी बात को लेकर झगडा होना शुरु हो गया. इस समय अनिल इंगोले की जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर जब घर के भीतर मौजूद सभी लोग बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि, गजानन इंगोले बैट से अनिल इंगोले के सिर पर मार रहा है, वहीं तुलसीदास इंगोले द्वारा अनिल इंगोले की लातघूसों से पिटाई की जा रही है. घर से बाहर आए लोगों को देखते ही गजानन और तुलसीदास इंगोले वहां से भाग निकले. जिसके बाद मौके पर मौजूद सभी लोगों ने अनिल इंगोले को तुरंत ही इलाज के लिए इर्विन अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पर अगले दिन 10 जनवरी की सुबह अनिल इंगोले की इलाज के दौरान मौत हो गई. जिसके बाद इस घटना को लेकर वलगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. जिसके आधार पर वलगांव पुलिस ने भादंवि की धारा 302 व 24 के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरु की तथा जांच पूरी करने के उपरांत अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की. जिसके उपरांत दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 5 एस. पी. शिंदे ने आरोपी गजानन इंगोले को भादंवि की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन सश्रम कारावास व 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. वहीं आरोपी विष्णुदास इंगोले को अदालत ने भादंवि की धारा 323 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जिसे जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. पंकज इंगले व एड. सोनाली क्षीरसागर ने सफल युक्तिवाद किया. जिन्हें कोर्ट पैरवी अधिकारी के तौर पर वलगांव पुलिस स्टेशन के दिलीप सावरकर, एएसआई बाबाराव मेश्राम व हेडकांस्टेबल अरुण हटवार ने सहयोग दिया.

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