फ्लैट किराए से दिया तो पुलिस को सूचित किया क्या?
किराएदार की जानकारी देना अनिवार्य

* अपराधिक प्रवृत्त को दूर रखने का उपाय
अमरावती /दि.10 – अपने घर अथवा फ्लैट, अपार्टमेंट में किराएदार रखते समय उसकी जानकारी समीप के पुलिस स्टेशन को देना अनिवार्य है. विशेष यानी पुलिस आयुक्तालय के अधिकृत पोर्टल पर वैसी सुविधा उपलब्ध की है. अधिकांश मकान मालिक किराएदार रखते समय उसकी जानकारी, नाम, पता, आयडी नहीं लेते अथवा उसकी जानकारी भी पुलिस को नहीं देते. इस कारण अनेक बार अपराधिक कार्रवाई करनेवाले अपराधिक, चोर पुलिस के हाथ नहीं लगते. मकान मालिक द्बारा अपना मकान, कमरा अथवा फ्लैट किराए से दिया रहा तो उस किराएदार की पूरी जानकारी पुलिस को देने का आवाहन पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है.
3 से 4 वर्ष पूर्व एक किराएदार ने मकानमालिक वृध्द महिला की हत्या की थी. एक किराएदार फर्जी पुलिस निकला. उसने पुलिस रहने का दिखावा किया था. ऐसा कोई किराएदार आरोपी अथवा अपराधिक प्रवृत्ति का निकला तो मकान मालिक को परेशान होना पडता है. इस कारण संपूर्ण जानकारी पुलिस को देने का आवाहन फिर से एक बार किया गया है.
* पुलिस को किराएदार की जानकारी देना अनिवार्य
अपने घर के किराएदार की जानकारी समीप के पुलिस स्टेशन को देना प्रत्येक मकान मालिक को अनिवार्य है.
* किस पुलिस स्टेशन में कितने किराएदार की जानकारी?
सर्वाधिक शैक्षणिक संस्था गाडगे नगर, पंचवटी, मोर्शी रोड, विएमवि , शेगांव नाका परिसर में है. इस कारण इन इलाकों में किराएदारों की संख्या काफी है. लेकिन उंगलियों पर गिने उतने ही मकान मालिकों ने अपने किराएदारों की पुलिस स्टेशन में जानकारी दी है.
* जानकारी न देने पर क्या?
किराएदार को रखते समय मकान मालिक द्बारा जानकारी नहीं दी गई तो पुलिस नोटीस दे सकती है. उन्हें जुर्माना भी लगा सकती है.
* किराएदार से यह जानकारी ले
किरादार से उसके आधारकार्ड समेत उसके परिवार की संपूर्ण जानकारी लिखित ले. फोटोग्राफ भी लिया जाए.
* अधिकृत रूप से करार
किराएदार रखते समय मकान मालिक द्बारा 11 माह का अधिकृत किराए का करार करना आवश्यक है. वैसा न करने पर मकानमालिक ही परेशानी में आ सकता है.
* पुलिस को जानकारी देना अनिवार्य
किराएदार की जानकारी पास के पुलिस स्टेशन को देना अनिवार्य है. लेकिन अपवादात्मक सिटी में ही यह जानकारी पुलिस को दी जाती है.
– शिवाजी बचाटे,
सहायक पुलिस आयुक्त.





