पूरा श्रीकृष्णपेठ और अशोक नगर शामिल करें प्रभाग में
प्रभाग क्रमांक 7-जवाहर स्टेडियम

* कोमल बोथरा, मिलिंद चिमोटे और अन्य की मांग
* नियमानुसार दर्ज कराई प्रारुप रचना पर आपत्ति
अमरावती /दि.15- महापालिका के प्रभाग क्रमांक 7-जवाहर स्टेडियम की प्रारुप रचना को लेकर पूर्व नगरसेवक कोमल बोथरा तथा पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे सहित अनेक ने आपत्ति उठाई है. उन्होंने नियमानुसार मनपा के चुनाव विभाग के पास प्रारुप रचना पर अपना ऐतराज और मांग को दर्ज कराया है. उन्होंने संपूर्ण श्रीकृष्णपेठ और संपूर्ण अशोक नगर को पहले के समान जवाहर स्टेडियम प्रभाग में शामिल करने की मांग आयुक्त को दी आपत्ति शिकायत में उठाई है.
कोमल बोथरा, मिलिंद चिमोटे, सुनील पडोले और अन्य ने आक्षेप का मूल मुद्दा उपस्थित किया. जिसके अनुसार प्रभाग 7 की प्रारुप रचना में सीमा निर्धारित करते समय श्रीकृष्णपेठ और अशोक नगर इन दो बस्तियों को विभाजित किया गया. मांगीलाल दादा हाईटस् से एलआईसी ऑफीस कॉर्नर तक एवं गौतम नगर चौक तक अर्थात धरती सोडा पब और वहां से सेंट्रल वेयर हाऊस की दिशा में शेगांव नाका चौक तक सीमा निर्धारित की गई है. इसे उपरोक्त नेताओं ने राज्य शासन के आदेश का उल्लंघन बताया है. आपत्ति के अनुसार 10 जून 2025 के शहरी विकास मंत्रालय के आदेश में परिच्छेद 5.5.3 में प्रभाग रचना करते समय नागरिकों के सामाजिक हित का विचार करना आवश्यक होने का स्पष्ट उल्लेख है. ऐसे में 80 वर्षों से एकसंघ श्रीकृष्णपेठ बस्ती का 40 प्रतिशत हिस्सा विलास नगर-मोरबाग प्रभाग क्रमांक 6 में जोड दिया गया है. जबकि श्रीकृष्णपेठ से पश्चिम दिशा में जाने के लिए कोई सडक अथवा संचार साधन नहीं हैं. जिससे श्रीकृष्णपेठ बस्ती द्वीप समान है. इस बस्ती का 40 प्रतिशत हिस्सा प्रभाग क्रमांक 6 में समाहित करना पूरी तरह अनुचित और सरकारी निर्देशों, प्रावधानों का उल्लंघन शिकायत में बताया गया.
बोथरा, चिमोटे, पडोले द्वारा दर्ज प्रारुप रचना ऐतराज में नागरिकों के यातायात का भी विचार करने का उल्लेख है. उन्होंने विस्तार से बताया कि, श्रीकृष्णपेठ अंतर्गत मार्ग प्रभाग क्रमांक 6 में जोड दिया गया है. जबकि दक्षिणी दिशा में इर्विन रोड से धर्मदाय कॉटन फंड और वहां से चौधरी चौक एवं विलास नगर मार्ग से लेखूमल हलवाई चौक एवं वहां से शेगांव नाका, के.एल. कॉलेज जानेवाला मार्ग है. प्रभाग 6 में सभी बस्तियों का एक्सीस रोड यह है. किंतु दोनों समांतर सडकों की बात करें तो श्रीकृष्णपेठ और अशोक नगर की बस्ती से यातायात का एक भी साधन, गली, छोटीसी गली भी अस्तित्व में नहीं है. जबकि पूर्वी क्षेत्र से प्रभाग 7 की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने में डफरीन की सडक और पहुंच मार्ग उपलब्ध है. ऐसे में इस बदलाव को भी शासन के विचार निर्देशों का पूरी तरह उल्लंघन बताया गया है. महापालिका से चुनाव पारदर्शी और बगर पक्षपात के करने के लिए जिलाधीश से न्यायोचित पद्धति से निर्णय की अपेक्षा व्यक्त की गई है.





