स्वायत्त निकायों के चुनाव फिर आगे टले

सुप्रीम कोर्ट ने दी 4 माह की समयावृद्धि

* 31 जनवरी 2026 से तक कराने होंगे चुनाव
मुंबई/दि.16 – विगत 4-5 वर्षों से अधर में लटके राज्य के स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव कराने को लेकर विगत मई माह में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश के बाद अभी जैसे-तैसे गहमा-गहमी शुरु हुई थी और दीपावली के बाद स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही थी. वहीं इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की ओर से जारी याचिका पर सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव कराए जाने को लेकर 4 माह की समयावृद्धि दे दी है. जिसके चलते अब निर्वाचन आयोग के पास चुनाव कराने हेतु 31 जनवरी 2026 तक समय है. ऐसे में कहा जा सकता है कि, विगत 4-5 वर्षों से अधर में लटके स्थानीय निकायों के चुनाव अब एक बार फिर करीब 4 माह के लिए आगे टल सकते है.
बता दें कि, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे सहित अन्य विभिन्न कारणों के चलते राज्य में स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव विगत करीब 4-5 वर्षों से अधर में लटके हुए थे. परंतु विगत मई माह के दौरान हुई सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव पर लगाई गई स्थगिती को हटाते हुए अगले 4 माह के भीतर यानि 31 अक्तूबर 2025 तक चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को पूर्ण करने का आदेश दिया था. जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रभाग रचना, आरक्षण के ड्रॉ व मतदाता सूची तैयार करने जैसे काम शुरु किए थे. परंतु इवीएम तथा कर्मचारियों की कमी के साथ ही त्यौहारी सीजन जैसी वजहों को आगे करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराए जाने को लेकर समयावृद्धि दिए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव हेतु 4 माह की अतिरिक्त समयावृद्धि दे दी. ऐसे में अब यह तय है कि, राज्य में स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव अगले वर्ष यानि वर्ष 2026 में 31 जनवरी तक होंगे.
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव अक्तूबर 2025 से पहले कराने का आदेश जारी किया गया था. इस अवधि को खत्महोने में अब बमुश्किल सवा माह का समय शेष बचा है और इस दौरान एक भी स्वायत्त निकाय में चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव हेतु समयावृद्धि मिलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई. जिस पर आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से चुनाव कराने में हुए इस विलंब के बारे में सवाल पूछा, जिस पर राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, इवीएम एवं मनुष्यबल की कमी सहित महाराष्ट्र में चल रहे पर्व एवं त्यौहारों के चलते निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कामकाज की रफ्तार थोडी सुस्त रही. ऐसे में शेष प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समयावृद्धि की जरुरत है. राज्य सरकार के इस पक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने हेतु 4 माह की अतिरिक्त समयावृद्धि देते हुए 31 जनवरी 2026 से पहले महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश जारी किया.

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