एमपी की शराब बेचनेवाली होटल पर कलेक्टर की कार्रवाई
1.17 लाख रुपए का माल जब्त

* लाईसेन्स किया रद्द
अमरावती /दि.17 – अमरावती शहर के रिच गार्डन होटल में मध्यप्रदेश में बिकनेवाली अन्य राज्या की शराब की अवैध बिक्री की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी आशीष येरेकर के मार्गदर्शन में बडी कार्रवाई की गई. राज्य आबकारी विभाग द्बारा की गई जांच में मध्यप्रदेश के विभिन्न ब्र्रांडों की 292 बोतल बराम हुई. जिसमें 1 मिली लीटर, 750 मिली लीटर, 375 मिली लीटर और 180 मिली लीटर क्षमता की बोतलों का समावेश है. जब्त की गई शराब की कीमत 1 लाख 17 हजार रुपए है. लाईसेन्स धारक राज सुनील साहू और होटल प्रबंधक निखील अनील साहू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
अधिकारियों द्बारा दी गई जानकारी के मुताबिक रिच गार्डन होटल में अन्य राज्यों से लाई गई शराब अवैध रूप से बेची जा रही थी. यह शराब ग्र्राहकों को बेचने के लिए तैयार अवस्था में थी. इस कारण संबंधित लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द कर दिया. इसके अलावा बडनेरा बायपास रोड स्थित आरके रेस्टारेंट एंड बार पर भी कार्रवाई की गई. यहां से जब्त किए गए नमूनों की जांच में पाया गया कि यहां की शराब मिलावटी और कम मात्रा की थी. लाइसेंस धारक राजकुमार छतुमल रतनानी की जिलाधिकारी के समक्ष सुनवाई हुई. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इससे सरकारी राजस्व की हानि हुई है और जनहानी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. होटल का लाइसेंस एक माह के लिए रद्द कर दिया गया. उल्लेखनिय है कि राज्य में बिना अनुमति के दूसरे राज्य की शराब बेचना एक गंभीर अपराध है. जिलाधिकारी आशीष येरेकर ने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ कडे कदम उठाए जाएंगे. यह भी गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व साहू के जयस्तंभ चौक के पास स्थित गोदाम पर छापा मारकर क्राईमब्रांच के दल ने भारी मात्रा में एमपी की अवैध शराब पकडी थी और होटल से भी भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी.





