लाडली बहने अब पैसों से कमाएंगी पैसा

अमरावती /दि.26 – लाडली बहन योजना अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं के आर्थिक सक्षमीकरण को अब और भी गतिमान करने हेतु महिला नागरी सहकारी पत संस्था स्थापित की जाएगी. जिसके लिए गांव स्तर पर 250 सदस्य संख्या निर्धारित की गई है और केवल डेढ लाख रुपयों के पुंजी निवेश पर पत संस्था शुरु की जा सकेगी. साथ ही गांव, तहसील व जिला स्तर पर 250 से 1500 के दौरान सदस्य संख्या निश्चित की गई है. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रुप से सक्षम करने हेतु इसका फायदा होगा और सभी मानकों को पूरा करनेवाली संस्थाओं का पंजीयन किया जाएगा.
* कौनसे दस्तावेज जरुरी?
पतसंस्था पंजीयन हेतु महिलाओं की सूची का महिला व बालविकास विभाग की ओर से प्रमाणित होना जरुरी है. प्रवर्तकों द्वारा ग्राहकों की केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण करने तथा साहूकारी व्यवसाय नहीं करने से संबंधित प्रतिज्ञापत्र प्रस्तूत करने को अनिवार्य किया गया है.
* पतसंस्था पंजीयन के प्रस्ताव के साथ खाता
अनुमति के बिना मुख्य प्रवर्तक द्वारा पंजीयन पूर्व ली गई सभा का इतिवृत्त, प्रवर्तक का आवेदन आदि आवश्यक है. साथ ही पतसंस्था पंजीयन के प्रस्ताव के साथ बैंक खाता भी खोलना जरुरी किया गया है.
* क्या है योजना?
लाडली बहन पतसंस्था योजना यह मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना का ही एक हिस्सा है. इस योजना के जरिए आर्थिक तौर पर पिछडी महिलाओं को पतसंस्था स्थापित करने तथा इसके जरिए बचत, निवेश व स्वयंरोजगार करने के अवसर उपलब्ध होते है. जिससे उनका आर्थिक सक्षमीकरण होता है.
* जिले में 7 लाख लाडली बहने
जिले में इस समय 6 लाख 95 हजार से अधिक महिलाओं द्वारा लाडली बहन योजना का लाभ लिया जा रहा है. जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला लाभार्थियों का समावेश है.
* लाडली बहन योजना अंतर्गत पतसंस्था पंजीयन को लेकर प्रस्ताव प्राप्त हुए है. 8 हजार सदस्यों की सूची, प्रवर्तकों के शपथपत्र, अपराध दर्ज नहीं रहने से संबंधित पुलिस अधिकारियों का प्रमाणपत्र के साथ सभी आवेदन प्राप्त हो रहे है. परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद नियमानुसार संस्था पंजीयन का काम किया जाएगा.
– शंकर कुंभार
जिला उपनिबंधक
* निवेश कर मिलेगा ब्याज
इस पतसंस्था में किए गए निवेश पर ब्याज दिया जाता है. जिसके चलते महिलाओं को उनके पैसों से भी अतिरिक्त आय हासिल हो सकती है. योजना का मुख्य उद्देश महिलाओं को सीधे पतसंस्था का कामकाज संभालने का मौका देने के साथ ही उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता देना भी है.
* व्यवसाय हेतु कम ब्याज पर कर्ज
इस पतसंस्था द्वारा महिला सभासदों को व्यवसाय हेतु 4 से 6 फीसद की दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा. जिससे महिलाएं सक्षम होंगी. साथ ही अपने व्यवसाय के जरिए महिला सभासदों द्वारा अन्य महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे.
एफडी व आरडी की सुविधा भी मिलेगी
इस योजना के जरिए स्वतंत्र पतसंस्था के शुरु होने पर महिलाएं अपनी रकम को सुरक्षित रखने के साथ ही कम ब्याजदर पर कर्ज भी ले सकेगी. साथ ही महिलाओं को एफडी व आरडी सहित पतसंस्था की अन्य वित्तिय सुविधाओं का भी लाभ मिल सकेगा.
* पतसंस्था पंजीयन हेतु आवश्यक संख्या
कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभासद संख्या पंजीयन हेतु पुंजी निवेश
जिलास्तर 1500 10 लाख
नगर पालिका 500 5 लाख
तहसील 500 5 लाख
गांव 250 1.50 लाख





