दो न्यायाधीश बरखास्त
बंबई हाईकोर्ट का आदेश

* भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप
अमरावती/दि.4 – बंबई उच्च न्यायालय ने सातारा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम और पालघर के वरिष्ठ दिवानी न्यायाधीश इरफान शेख को गंभीर दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त कर दिया है. यहां विधि सूत्रों ने उक्त कार्रवाई की पुष्टि की है. उनका कहना है कि जज निकम पर 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का मामला प्रलंबित है. ऐसे ही जज इरफान शेख मुंबई में 2022 में हुई सडक दुर्घटना में लिप्त पाए गए थे.
सूत्रों ने कवर के आधार पर बताया कि जज इरफान शेख ने उन पर की गई कार्रवाई को अन्याय बताया है. इसे वे संबंधित न्यायाधिकरण में चुनौती देंगे. उधर सातारा शहर पुलिस ने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून 1988 और संबंधित बीएनएस प्रावधानों के तहत धनंजय निकम और दो अन्य के विरूध्द रिश्वत मांगने का केस दर्ज किया है. आरोपानुसार एक महिला से उसके पिता को जमानत पर छोडने के लिए जज निकम सहित अन्य दो ने पांच लाख रुपए की मांग की थी. यह आरोपी 2024 में धोखाधडी के प्रकरण में न्यायीक हिरासत में था.
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के बाद जज निकम सहित अन्य की अग्रिम जमानत अर्जी ठुकरा दी. जज निकम को कोई राहत उच्च न्यायालय द्बारा न देते हुए कहा गया कि उनके और शिकायतकर्ता के बीच हुए कथित संवाद के मामले में न्यायालय और कुछ सबूतों की जांच कर रहा है. जज निकम के विरूध्द इस मामले में पर्याप्त मटेरियल है. इसलिए उनकी संपूर्ण जांच और पूछताछ होनी चाहिए. हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि मंच पर रहते निकम ने सह आरोपी से फोन पर बात की थी. जिससे उनके इस आचरण पर सवाल सहज उठते हैं. गत 17 मार्च के अग्र्रिम जमानत याचिका ठुकराते हुए न्या. एन. आर. बोरकर ने यह भी अपने फैसले में लिखा था की तथ्यों और परिस्थितियोंं को देखते हुए वे याचिकाकर्ता अर्थात निकम को अग्रिम जमानत पर रिहा करने के हिमायती नहीं है.





