कोल्ड्रिफ सिरप का प्रयोग तुरंत रोकने का आदेश जारी

विषैले घटक पाए जाने के चलते ‘एसआर-13’ बैच की दवाइयां जब्त करने का आदेश

अमरावती/दि.7 – मध्य प्रदेश व राजस्थान में कोल्ड्रिफ सिरप का सेवन करने के बाद कुछ बच्चों की मौत होते ही अन्न व औषधी प्रशासन (एफडीए) ने तत्काल आवश्यक गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि, कोल्ड्रिफ सिरप नामक कप सिरप की एसआर-13 बैच में डायइथिलिन ग्लायकोल (डीईजी) नामक विषैला रासायनिक घटक मिला रहने की जानकारी सामने आई है. जिसके चलते इस बैच की दवाओं को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है. इसके साथ ही एफडीए ने यह भी कहा कि, राज्य के सभी नागरिकों व स्वास्थ संस्थाओं ने इस दवाई का उपयोग तत्काल बंद करना चाहिए तथा दवाई के स्टॉक को जब्त करने हेतु प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए.
इस संदर्भ में जानकारी कराने के साथ ही बताया गया है कि, मे. स्त्रेसन फार्मा के कप सिरप में डायइथिलिन ग्लायकोल नामक विषैला तत्व पाया गया है. इस रसायन की वजह से किडनी व लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचता है. जिससे मरीज की मौत भी हो सकती है. अत: घर अथवा दवाखाने में यह दवाई उपलब्ध रहने पर उसके प्रयोग व वितरण को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए. साथ ही इस दवाई को जब्त करने हेतु अन्न व औषधि प्रशासन विभाग को टोल फ्री क्रमांक 1800-222-365 अथवा मोबाइल क्रमांक 98238-32289 पर सूचित किया जाना चाहिए. इसके साथ ही अन्न व औषधी प्रशासन ने राज्य के सभी सहायक आयुक्तों व दवा निरीक्षकों को तत्काल सभी दवा विक्रेताओं, वितरकों व अस्पतालों में तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए है और कहीं पर भी कोल्ड्रिफ सिरप की एसआर-13 बैच वाली दवाई का स्टॉक मिलते ही उस पूरे स्टॉक को जब्त कर लेने का आदेश दिया गया है.
इसके साथ ही एफडीए द्वारा इस दवाई के वितरण के बारे में जानकारी लेने हेतु तमिलनाडू के औषध नियंत्रण विभाग से भी लगातार संपर्क साधा जा रहा है. साथ ही साथ एफडीए द्वारा आवाहन किया गया है कि, जनता ने अपने घर में रखी सभी दवाओं की जांच करनी चाहिए और संभावित खतरे को टालने हेतु आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए.

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