हेलमेट लगाना अनिवार्य करें

सडक सुरक्षा उपायों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

नई दिल्ली/दि.8 – पूरे देश में सड़क सुरक्षा उपाययोजना पर गंभीरता से कदम उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार, केेंद्रशासित प्रदेश और भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आदि को निर्देश दिए. इसमें हेलमेट का इस्तेमाल गलम मार्ग से वाहन चलाना, असुरक्षित ओवर टेकिंग, प्रखर एलईडी लाईट का इस्तेमाल, लाल, निले लाईट और हुटर की अवैध बिक्री और दुरूपयोग रोकने के लिए उपाययोजना करने के निर्देश दिए हैं.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ‘2023 में देश में सड़क दुर्घटनाओं’ के आंकड़े जारी किए हैं. इसमें बताया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में 1,72,890 लोगों की मौत हुई है और यह संख्या बढ़ती जा रही है. इस पर संज्ञान लेते हुए, न्यायमूर्ति जे. बी. पार्डीवाला और न्यायमूर्ति के.व्ही. विश्वनाथन की पीठ ने यह निर्देश दिए हैं
अदालत ने उपाय करने के निर्देश दिए हैं. अस्थिरोग विशेषज्ञ डॉ. एस. राजसीकरन ने 2012 में इस संबंध में एक याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश दिया कि वाहनों पर अनाधिकृत लाल-नीली ‘फ्लॅशिंग लाईट्स’ और अवैध हॉर्न ज़ब्त किए जाएं, उन पर कार्रवाई की जाए, जुर्माना लगाया जाए और उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए. साथ ही, सात महीने बाद अदालत ने महाप्रबंधक को मामले को फिर से सुनवाई के लिए रखने का आदेश दिया.

* क्या आदेश है?
– बाइक सवारों और यात्रियों द्वारा हेलमेट के उपयोग के लिए कानून के प्रावधानों को सख्ती से लागू करें.
– सडक, हाईवे पर सीसीटीवी से अंकुश रखा जाए.
– सड़क पर लेन अनुशासन बनाए रखने के उपाय किए जाने चाहिए. इसके लिए लेन चिह्नों, रंगीन पट्टियों आदि का प्रयोग करें.
– चमकदार एलईडी लाइटों, लाल-नीली लाइटों और अवैध हॉर्न (सब्रान) आदि पर प्रतिबंध लगाएं.

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