पत्नी की हत्या करनेवाले पति की उम्रकैद कायम

यवतमाल जिले की घटना

नागपुर/दि.16 – मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने पत्नी की हत्या करनेवाले पति की उम्रकैद व अन्य सजा कायम रखी हैें. न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी- फलके व नंदेश देशपांडे ने यह फैसला सुनाया. यह घटना यवतमाल जिले के पुसद शहर की है. आरोपी का नाम बबन लक्ष्मण गारडे (32) हैं.
घटना के डेढ वर्ष पूर्व सुधा का आरोपी युवक के साथ विवाह हुआ था. आरोपी खुद के विवाहबाह्य संबंध के कारण सुधा पर शारीरिक व मानसीक अत्याचार करता था. वर्ष 2005 में उसने सुधा की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी 21 जनवरी 2006 को सत्र न्यायायल ने आरोपी को हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद व 5 हजार रुपए जुर्मान की सजा सुनाई. इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय ने अपील दाखिल की थी. रिकॉर्ड के सबूतों को ध्यान में रखते हुए इस अपील को खारीज किया गया. सरकार की तरफ से एड. नीरज जावडे ने काम संभाला.

 

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