पत्नी का हत्यारोपी बाईज्जत बरी

अमरावती /दि.17 – स्थानीय प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश ने नरेश इंगोले नामक आरोपी को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप से बाईज्जत बरी कर दिया. आरोपी नरेश इंगोले की ओर से जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायरक्षक कार्यालय के उपमुख्य अधिवक्ता अमित सहारकर ने पैरवी की.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक चांदुर रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत दिसंबर 2015 में आरोपी नरेश इंगोले ने अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए 100 रुपए मांगे थे और पत्नी द्वारा पैसे नहीं दिए जाने पर दोनों के बीच विवाद हुआ था. जिसके चलते नरेश इंगोले ने अपनी पत्नी पर घासलेट छिडकते हुए उसे आग लगा दी थी. जिसकी वजह से बुरी तरह झुलसी पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले में पत्नी द्वारा दिए गए मृत्युपूर्व बयान के आधार पर चांदुर रेलवे पुलिस ने भादंवि की धारा 307, 302 व 498 (अ) के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए नरेश इंगोले को गिरफ्तार किया था और मामले की जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट पेश की गई थी. जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए थे. वहीं आरोपी की ओर से न्यायरक्षक कार्यालय के एड. अमित सहारकर ने सफलतापूर्वक युक्तिवाद किया. दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने बचाव पक्ष की दलिलों को ग्राह्य मानते हुए आरोपी नरेश इंगोले को दोषमुक्त करार देते हुए हत्या के आरोप से बरी कर दिया.





