समीर वानखडे मामले में हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार

सरकार की याचिका खारिज कर लगाया 20 हजार रुपए का जुर्माना

मुंबई/दि.18 – दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखडे को राहत देते हुए सरकार पर 20 हजार रुपए का दंड लगाया और समीर वानखडे के पदोन्नति के संबंधित याचिका में एक महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाकर रखने के लिए केंद्र सरकार को कडी फटकार भी लगाई.
केंद्र सरकार ने वानखडे की पदोन्नति के बारे में 28 अगस्त की पुनर्विचार याचिका में मांग की थी. परंतु वानखडे के वकील टी. सिंगदेव ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि, यह समीर वानखडे को नाहक ही तकलीफ देने का एक तरीका है. अत: इस याचिका को खारिज किया जाए. जिसके बाद उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से दायर की गई पुनर्विलोकन याचिका को खारिज कर दिया और याचिका में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की बात पर केंद्र सरकार को कडी फटकार लगाने के साथ ही केंद्र सरकार पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

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