हर्जाना देने न्यूनतम वेतन का विचार करें
हाईकोर्ट के निर्देश

* नाबालिग की मृत्यु का मामला
नागपुर/ दि.20- की नागपुर खंडपीठ ने दुरगामी परिणामों वाला निर्णय देते हुए नाबालिग की सडक हादसे में मृत्यु का हर्जाना देते समय न्यूनतम वेतन श्रेणी का विचार करने के निर्देश दिए है. मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण पर सुनवाई दौरान न्या. महेंद्र चांदवानी ने उक्त फैसला सुनाया. चंद्रपुर के मोटर वाहन दुर्घटना दावे में न्यायाधिकरण ने बच्चे की मृत्यु की नुकसान भरपाई में मासिक आर्थिक आमदनी केवल ढाई हजार रूपए ग्राह,य धर फैसला दिया था.
जिसे पलटते हुए हाइकोर्ट ने 10 लाख 50 हजार रूपए क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया. संबंधित बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस को आगामी 26 दिसंबर तक उक्त राशि पीडित परिवार को देने के साथ वार्षिक 8 प्रतिशत की दर से ब्याज भी चुकाने कहा है. घनश्याम धोदरे की सडक हादसे में जान चली गई थी. गौंड पिंपरी निवासी घनश्याम की उस समय आयु मात्र 13 वर्ष थी. उसके परिजनों में माता-पिता और बहन का समावेश है. हाईकोर्ट ने घनश्याम का मासिक वेतन 5 हजार रूपए ग्राहय किया. याचिकाकर्ता परिवार की ओर से एड. एस. ओ. अहमद ने पैरवी की.





